EPFO ने बदले PF निकासी के नियम, तय की सीमा
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) स्कीम 2026 में पैसा निकालने के नए नियम पेश किए हैं, जिससे अब यह काम और आसान हो गया है।
29 जून से पहले के कई उलझाने वाले नियमों को अब 3 आसान श्रेणी में बांट दिया गया है। इनमें अतिआवश्यक जरूरतें, घर से जुड़ी जरूरतें और खास हालात शामिल हैं।
हर श्रेणी के लिए निकासी की साफ सीमाएं तय की गई हैं, जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आप कितना पैसा निकाल सकते हैं।
अब 3 दिनों में खाते में आएगी PF की रकम
अगर, आपको इलाज के लिए पैसों की जरूरत है तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार पैसा निकाल सकते हैं, वहीं पढ़ाई या शादी जैसे खर्चों के लिए भी सीमा तय है।
पढ़ाई के लिए आप 10 बार और शादी के लिए 5 बार तक पैसा निकाल सकते हैं। घर खरीदने या उसकी मरम्मत जैसे कामों के लिए भी सदस्य रहते हुए 5 बार तक निकासी की जा सकती है।
EPFO बोर्ड ने जो कुछ खास मामले तय किए हैं, उनमें आप साल में 2 बार पैसा निकाल सकते हैं। इसके साथ ही, एक साल तक सदस्य बने रहने के बाद आप अपने कुल जमा का 75 फीसदी हिस्सा निकाल सकते हैं, लेकिन 25 फीसदी रकम खाते में रखनी जरूरी होगी।
अब निकासी की पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो गई है। आधार सत्यापन के जरिए आप ऑनलाइन दावा कर सकते हैं और अगर, आपका दावा सही पाया जाता है तो 3 कामकाजी दिनों के अंदर पैसा आपके खाते में पहुंच जाएगा।