EPFO ने EPS अंशदान जमा कराने के नए नियम बनाए, गलती को किया जा सकेगा ठीक
क्या है खबर?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) अंशदान के भुगतान में गलती या भुगतान न होने के मामलों से निपटने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य सटीक पेंशन रिकॉर्ड सुनिश्चित करना और सदस्यों के लिए सुचारू सेवा वितरण सुनिश्चित करना है, क्योंकि ऐसी त्रुटियों से पेंशन दावों की प्रक्रिया जटिलताएं उत्पन्न हुई हैं। इन मामलों के निपटान में एकरूपता के लिए छूट और गैर-छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए सुधारात्मक प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार की है।
कमियां
ये कमियां आई सामने
एक परिपत्र में EPFO ने कहा कि उसने ऐसे मामले देखे हैं, जहां नियोक्ताओं ने या तो उन कर्मचारियों के लिए EPS अंशदान गलत तरीके से जमा किया, जो पेंशन लाभ के लिए पात्र नहीं थे। दूसरे मामले में उन कर्मचारियों के लिए अंशदान जमा ही नहीं किया गया, जो योजना के तहत पात्र थे। अपात्रों के मामले में EPFO ने कहा कि गलत पेंशन राशि की पुनर्गणना संगठन की ओर से घोषित दर पर ब्याज सहित की जाएगी।
बदलाव
क्या किया है नियमों में बदलाव?
गैर-छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए कुल राशि पेंशन खाते (खाता संख्या 10) से भविष्य निधि खाते (खाता संख्या 1) में स्थानांतरित कर दी जाएगी और संबंधित पेंशन सेवा सदस्य के रिकॉर्ड से हटा दी जाएगी। छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए EPFO खाता संख्या 10 से संबंधित PF ट्रस्ट में ब्याज सहित गलत तरीके से जमा की गई राशि को हस्तांतरित करेगा। साथ ही सदस्य के खाते से गलत पेंशन सेवा को भी हटा देगा।