EPFO ने इन कर्मचारियों को दी आधार अनिवार्यता छूट, इन दस्तावेजाें की होगी जरूरत
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने विशिष्ट श्रेणी के कर्मचारियों के दावों के निपटान के लिए आधार को उनके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के साथ जोड़ने से छूट दी है। जारी किए गए एक परिपत्र के अनुसार, भारत में काम पूरा कर चुके अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें छूट दी गई है। इसके अलावा स्थायी रूप से विदेश जा चुके भारतीय कामगार, EPF&MP अधिनियम के तहत काम कर रहे नेपाल और भूटान के नागरिक शामिल हैं।
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
ऐसे मामलों के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रमिकों के लिए पासपोर्ट या नेपाली और भूटानी कर्मचारियों के लिए नागरिकता प्रमाण पत्र जैसे वैकल्पिक दस्तावेजों का उपयोग करके सदस्य की पहचान को सत्यापित करने के बाद दावों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, अधिकारियों को पात्रता सुनिश्चित करने के लिए पैन कार्ड, बैंक खाते और अन्य विवरणों की पुष्टि करनी होती है। परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड बनाना सदस्यों के लिए अनिवार्य है।
प्रभारी अधिकारी से कराना होगा अनुमोदन
EPFO ने इन मामलों में सत्यापन विवरण दर्ज करने और E-ऑफिस फाइल के माध्यम से प्रभारी अधिकारी (OIC) से अनुमोदन की मांग की है। कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में 5 लाख रुपये से अधिक की शेष राशि के लिए नियोक्ताओं को सदस्य की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए कहा जा सकता है। इसके बाद दावे का निस्तारण नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) भुगतान प्रणाली प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी।