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नेटवर्क की समस्या दूर करने के लिए दूरसंचार विभाग ने किया हस्तक्षेप, अडाणी एयरपोर्ट को चेताया
दूरसंचार विभाग ने अडाणी एयरपोर्ट दूसरी कंपनियों को नेटवर्क स्थापित करने की अनुमति देने को कहा है

नेटवर्क की समस्या दूर करने के लिए दूरसंचार विभाग ने किया हस्तक्षेप, अडाणी एयरपोर्ट को चेताया

Feb 18, 2026
03:10 pm

क्या है खबर?

दूरसंचार विभाग (DoT) ने नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (NMIA) पर नेटवर्क की समस्या को हल करने के लिए हस्तक्षेप किया है। उसने ऑपरेटर अडाणी समूह से नियमों के अनुसार दूरसंचार कंपनियों को हवाई अड्डे पर नेटवर्क स्थापित करने की अनुमति देने को कहा है। DoT का यह हस्तक्षेप ऐसे समय में आया है, जब हवाई अड्डे पर यात्री निजी दूरसंचार ऑपरेटर्स की ओर से मोबाइल नेटवर्क की अनुपलब्धता की शिकायत कर रहे हैं।

नियम 

विभाग ने दिया इस नियम का हवाला

अडाणी एयरपोर्ट को लिखे पत्र में DoT ने कहा कि दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत NMIA एक सार्वजनिक निकाय है, इसलिए उसे दूरसंचार कंपनियों को नेटवर्क स्थापित करने की अनुमति देनी चाहिए। कंपनियों ने आरोप लगाया है कि हवाई अड्डा संचालक ने उनसे अधिक शुल्क पर स्वयं के विशेष इन-बिल्डिंग दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग करने के लिए कहा था। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने मुद्दे को हल करने के लिए दूरसंचार नियामक के हस्तक्षेप की मांग की थी।

शुल्क 

अडाणी समूह पर मनमाना शुल्क लेने का आरोप

ऑपरेटर्स के अनुसार, NMIA ने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने और मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रत्येक ऑपरेटर से लगभग 92 लाख रुपये प्रति महिने मांगे हैं, जो 4 ऑपरेटर्स के लिए सालाना लगभग 44.16 करोड़ रुपये बनते हैं। विभाग ने अडाणी समूह से आवश्यक दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना को सुगम बनाने के लिए दूरसंचार ऑपरेटर्स के राइट ऑफ वे (RoW) आवेदनों को निष्पक्ष, गैर-भेदभावपूर्ण और पारदर्शी तरीके से निपटान करने को कहा है।

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