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    आयकर विभाग को विदेशी संपत्ति बताने की आखिरी तारीख है नजदीक, जानिए तिथि
    आयकर विभाग को विदेशी संपत्ति बताने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर

    आयकर विभाग को विदेशी संपत्ति बताने की आखिरी तारीख है नजदीक, जानिए तिथि

    लेखन बिश्वजीत कुमार
    Dec 18, 2024
    03:04 pm

    क्या है खबर?

    आयकर विभाग ने विदेशी संपत्ति या आय छिपाने वाले लोगों के लिए संशोधित रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की है।

    करदाता अगर समय पर इसका खुलासा नहीं करते हैं, तो उन पर काले धन कानून, 2015 के तहत कड़ी सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है।

    विभाग ने करदाताओं को समय रहते अपनी विदेशी संपत्ति और आय की जानकारी देने की सलाह दी है, ताकि कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।

    तरीका

    विदेशी आय का खुलासा कैसे करें?

    विदेशी आय और संपत्ति का खुलासा करने के लिए, करदाता आयकर फॉर्म में अनुसूची विदेशी संपत्ति (FA) और अनुसूची विदेशी स्रोत आय (FSI) में जानकारी भर सकते हैं।

    अगर विदेश में टैक्स चुकाया है, तो करदाता अनुसूची टैक्स राहत (TR) के जरिए टैक्स में छूट का दावा कर सकते हैं।

    आयकर विभाग ने करदाताओं को सही और सटीक जानकारी देने की सलाह दी है, ताकि किसी भी कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़े।

    वजह

    क्यों जरूरी है आय का सही खुलासा?

    आयकर विभाग ने करदाताओं को 31 दिसंबर तक संशोधित रिटर्न भरने का मौका दिया है।

    यह उन लोगों के लिए है, जिन्होंने अपनी विदेशी संपत्ति या आय का सही खुलासा नहीं किया है। करदाता इससे जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं और टैक्स राहत का दावा भी कर सकते हैं।

    विभाग ने कहा है कि यह चूक सुधारने का अवसर है। सभी को अपने रिटर्न को सटीक और पूर्ण जानकारी के साथ दुरुस्त करना चाहिए।

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