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केंद्र सरकार ने बदले PPF और SCSS के नियम, निवेशकों को मिलेगा यह लाभ
केंद्र सरकार ने PPF और SCSS के नियम बदल दिए हैं (तस्वीर: फ्रीपिक)

केंद्र सरकार ने बदले PPF और SCSS के नियम, निवेशकों को मिलेगा यह लाभ

Nov 21, 2023
01:20 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) समेत कई अन्य छोटी बचत योजनाओं में निवेश के नियमों को बदल दिए हैं। इस बदलाव के कारण नियम अब पहले से आसान हो गए हैं और निवेशकों को इन योजनाओं में पैसा लगाने से अधिक लाभ भी मिल सकता है। नए नियम को सार्वजनिक भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2023 नाम दिया गया है और यह 9 नवंबर, 2023 से लागू है।

बदलाव

SCSS में क्या बदला गया? 

नए नियम के तहत वरिष्ठ नागरिकों को अब SCSS के लिए अब 1 महीने के जगह 3 महीने अकाउंट तक खोलने का समय मिलेगा। नियम के अनुसार, कोई व्यक्ति सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने के भीतर वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत अकाउंट खोल सकता है और सेवानिवृत्ति लाभों के वितरण की तारीख का प्रमाण दे सकता है। ऐसे अकाउंट में जमा राशि पर ब्याज की गणना मैच्योरिटी तिथि पर लागू दर के आधार पर होगी।

बदलाव

PPF के नियम में क्या हुआ बदलाव?

PPF के लिए अकाउंट को समय से पहले बंद करने से संबंध में बदलाव किए गए हैं। पहले PPF अकाउंट को समय से पहले बंद करने पर जुर्माना लगता था। अब समय से पहले अकाउंट बंद करने पर ग्राहक को जमा किए जाने वाले ब्याज से 1 प्रतिशत कम की कटौती की जाएगी, जो अकाउंट खोलने की तारीख से लागू होती है। अगर फिलहाल 7 प्रतिशत ब्याज है तो समय से पहले बंद करने पर 6 प्रतिशत ब्याज मिलेगा।