BYJU'S के संस्थापक रवींद्रन पर लगाया बड़ा जुर्माना, जानिए क्या है मामला
क्या है खबर?
अमेरिकी दिवालियापन अदालत ने BYJU'S के संस्थापक बायजू रवींद्रन को 1.07 अरब डॉलर (94 अरब रुपये) से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया है। उन्हें कंपनी की अमेरिकी वित्तीय शाखा BYJU'S अल्फा से धन की आवाजाही और उसे छिपाने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया है। यह आदेश डेलावेयर दिवालियापन अदालत के न्यायाधीश ब्रेंडन शैनन ने जारी किया, जब रवींद्रन बार-बार उपस्थित होने और दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देशों की अव्हेलना की है।
स्थापना
इस उद्देश्य के लिए हुई थी BYJU'S अल्फा की स्थापना
BYJU'S अल्फा की स्थापना 2021 में डेलावेयर में एक विशेष प्रयोजन यूनिट के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य वैश्विक ऋणदाताओं के एक संघ से कंपनी के 1.2 अरब डॉलर (करीब 105 अरब रुपये) के टर्म लोन को जुटाना और प्रबंधित करना था। इस सहायक कंपनी का कोई परिचालन व्यवसाय नहीं था और यह मुख्य रूप से ऋण राशि के लिए एक होल्डिंग यूनिट के रूप में कार्य करती थी।
आरोप
क्या है कंपनी पर आरोप?
यह फैसला इस यूनिट से मियामी स्थित एक कैमशाफ्ट कैपिटल को 53.30 करोड़ डॉलर (करीब 4,690 करोड़ रुपये) के हस्तांतरण पर केंद्रित है। इसके बाद अन्य संस्थाओं के माध्यम से निवेश में और भी बदलाव हुए और अदालत ने इन कदमों के लिए रवींद्रन को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया। इसके लिए उन पर 53.30 करोड़ डॉलर और न्यासीय कर्तव्य के उल्लंघन, धर्मांतरण और नागरिक षडयंत्र के दावों पर 54.06 करोड़ डॉलर (4,757 करोड़ रुपये) का अतिरिक्त जुर्माना लगाया।