अनिल अंबानी को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत, बैंक की कार्रवाई पर रोक लगाई
क्या है खबर?
महाराष्ट्र की बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को रिलायंस समूह के प्रमुख अनिल अंबानी को बैंकों की धोखाधड़ी के मामले में राहत दी है। कोर्ट ने बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक की ओर से अनिल अंबानी के खिलाफ की जा रही सभी दंडात्मक कार्रवाइयों पर रोक लगा दी है। सभी कार्रवाईयां रिलायंस कम्युनिकेशंस और समूह की संस्थाओं की अक्टूबर 2020 की फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर आधारित थीं।
सुनवाई
कोर्ट ने क्या कहा?
न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव ने कहा कि लेखापरीक्षा फर्म BDO LLP द्वारा तैयार की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के धोखाधड़ी संबंधी 2024 के मास्टर दिशा-निर्देशों के तहत आवश्यक रूप से विधिवत योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, जिसने 2016 के नियम का स्थान ले लिया था। कोर्ट ने कहा कि इसका उपयोग दंडात्मक बैंकिंग कार्रवाई के लिए नहीं किया जा सकता है।
नोटिस
बैंकों को नोटिस जारी
कोर्ट ने RBI दिशानिर्देशों और समयसीमा का पालन न करने पर तीनों बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और धोखाधड़ी-वर्गीकरण संबंधी चरणों पर आगे बढ़ने से रोक दिया। साथ ही बैंकों और BDO LLP द्वारा आदेश के संचालन पर रोक लगाने के अनुरोध को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया। न्यायाधीश ने कहा कि उनके प्रथम दृष्टया निष्कर्षों के आधार पर राहत को स्थगित रखने की कोई गुंजाइश नहीं है।