बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद सिप्ला का लाइसेंस बहाल
महाराष्ट्र खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA) ने इसी सप्ताह सिप्ला की पुणे वाली यूनिट का दवा बेचने का लाइसेंस रद्द कर दिया था। अब इस लाइसेंस को वापस ले लिया गया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने FDA के मनमाने रवैये पर कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि FDA ने सिप्ला को अपनी बात रखने का सही मौका नहीं दिया, खासकर तब जब सुनवाई एक सरकारी छुट्टी के दिन रखी गई थी।
इसके बाद, FDA ने अपना फैसला वापस ले लिया है और अब वह सिप्ला को एक नया कारण बताओ नोटिस जारी करेगा।
इस कारण रद्द हुआ था लाइसेंस
FDA ने सिप्ला का लाइसेंस असल में रिएक्शन प्लस टैबलेट की पैकेजिंग में दिक्कतें और स्टॉक में गड़बड़ी जैसे मुद्दों को लेकर रद्द किया था। हालांकि, कंपनी के उत्पाद की सुरक्षा से जुड़ा कोई आरोप नहीं था।
सिप्ला ने इस कदम को कोर्ट में चुनौती दी थी। कंपनी का कहना था कि उसे अपनी बात रखने का उचित मौका मिलना चाहिए।
अब FDA का कहना है कि कोई भी आखिरी फैसला लेने से पहले वह पूरी प्रक्रिया का पालन करेगा। इसका मतलब है कि अभी भी मामले की जांच जारी है, लेकिन अब इसमें पारदर्शिता भी बढ़ती दिख रही है।