बाइनेंस ने भारतीय यूजर्स के लिए क्रिप्टो लेन-देन के सख्त किए नियम
क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने भारतीय यूजर्स के लिए डाटा संबंधी अपने नियमों को और सख्त कर दिया है। अगर, आप भारत में बाइनेंस का इस्तेमाल करते हैं तो अब हर बार, जब आप क्रिप्टो जमा करेंगे या निकालेंगे तो आपको नाम, पता और वॉलेट का प्रकार जैसी कुछ अतिरिक्त जानकारी देनी पड़ेगी।
कंपनी ने यह कदम इसलिए उठाया है, ताकि दूसरे देशों में लेन-देन पर निगरानी रखी जा सके। साथ ही, यह सरकार के नए दिशा-निर्देशों का भी पालन करता है।
बता दें कि कंपनी के 30 करोड़ यूजर्स में से करीब 7 से 9 फीसदी भारतीय हैं।
लेन-देन के समय देनी होगी ये जानकारी
अब जब यूजर्स क्रिप्टो निकालेंगे तो उन्हें यह बताना होगा कि पैसा किसके पास जा रहा है। इसके लिए उन्हें प्राप्तकर्ता का नाम, शहर, देश और यह भी बताना होगा कि यह पैसा किसी निजी वॉलेट में जा रहा है या किसी एक्सचेंज वॉलेट डाल रहे हैं।
इसी तरह, क्रिप्टो जमा करते समय भी यूजर्स को भेजने वाले का नाम, उसका पहचान पत्र नंबर, पता और देश की जानकारी देनी पड़ेगी।
ये सभी बदलाव इसलिए किए गए हैं, ताकि क्रिप्टो लेन-देन को ट्रैक किया जा सके और पैसों से जुड़ी धोखाधड़ी को रोका जा सके।
दरअसल, भारत में क्रिप्टो लेन-देन पर निगरानी लगातार बढ़ाई जा रही है और बाइनेंस का यह कदम इसी दिशा में उठाया गया है।