अशनीर ग्रोवर पर लगा 2 लाख रुपये का जुर्माना, सोशल मीडिया पोस्ट के लिए मांगी माफी
भारतपे के सह-संस्थापक और अब कंपनी से अलग हो चुके अशनीर ग्रोवर पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल, ग्रोवर पर अपनी पूर्व कंपनी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप लगा था। इसे लेकर ग्रोवर ने आज (28 नवंबर) माफी भी मांगी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके व्यवहार पर सवाल उठाते हुए अपने एक पूर्व फैसले की अवहेलना करने पर उन पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया।
किस फैसले की अवहेलना का आरोप?
इसी साल मई में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि ग्रोवर और भारतपे एक-दूसरे के खिलाफ 'असंसदीय' और 'अपमानजनक' भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद भारतपे ने अपने एक लंबित मामले में आवेदन देते हुए बताया कि ग्रोवर ने सोशल मीडिया पोस्ट में उसके खिलाफ 'अपमानजनक' भाषा का उपयोग किया है। कंपनी ने आरोप लगाया कि ग्रोवर बार-बार कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं।
ग्रोवर ने कही दोबारा ऐसा न करने की बात
सुनवाई के दौरान ग्रोवर ने माफी मांगते हुए कहा कि वो आगे से ऐसा नहीं करेंगे और उन्होंने पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट्स भी डिलीट कर दी हैं। इस पर भारतपे ने कहा कि जब तक ग्रोवर ने ट्वीट डिलीट किए, तब तक नुकसान हो चुका था। इसके बाद ग्रोवर की माफी और भविष्य में ऐसा न करने के हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाई कोर्ट ने उन पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया।