फास्टैग उपयोग के आज से बदल जाएंगे नियम, अनदेखी पड़ सकती है भारी
राजमार्गों पर बने टोल प्लाजा पर टैक्स चुकाने के लिए लागू फास्टैग के उपयोग के नियम आज (1 अगस्त) से बदल जाएंगे। टोल प्लाजा पर असुविधा से बचने के लिए यूजर्स को अपने फास्टैग खातों में आवश्यक बदलाव करने होंगे। नए नियमों का पालन नहीं करने पर फास्टैग को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। नियमों में बदलाव टोल प्लाजा पर भीड़ को कम करने के साथ टोल शुल्क का भुगतान करने में लगने वाले समय को कम करना है।
पुराने फास्टैग की करा लें KYC
1 अगस्त को 5 साल या इससे पुराने हो चुके फास्टैग खाते अमान्य हो जाएंगे, इसलिए जांच कर लें कि आपका फास्टैग कहीं पुराना तो नहीं हो गया है। अगर, यह 5 साल या इससे पुराना हो गया है तो इसकी जगह नया जारी करवा लें। इसके साथ ही 3 साल पुराने हो चुके फास्टैग की 31 अक्टूबर तक KYC करना बेहद जरूरी है। इसके बाद भी प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर आपका फास्टैग अकाउंट ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।
फास्टैग से लिंक करना होगा वाहन और मोबाइल का नंबर
अप्रैल में कई कारों के लिए एक फास्टैग के उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए एक वाहन के लिए एक खाते का उपयोग को अनिवार्य किया गया था। नए नियमों में फास्टैग को वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर के अलावा मालिक के फोन नंबर से जोड़ना होगा और वाहन के सामने और किनारे की तस्वीरें भी अपलोड करनी होंगी। 1 अगस्त या उसके बाद नया वाहन खरीदने वालों को 3 महीने के भीतर पंजीकरण संख्या अपडेट करनी होगी।
विंडस्क्रीन पर चिपकाना होगा फास्टैग
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इस महीने की शुरुआत में फास्टैग को लेकर नए दिशा-निर्देश भी जारी किए थे। इनके अनुसार, विंडस्क्रीन पर फास्टैग चिपकाए बिना वाहनों को अब दोगुनी टोल राशि का भुगतान करना होगा। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के सभी टोल प्लाजा पर जल्द ही नई गाइडलाइन लागू होने की उम्मीद है। यह निर्णय टोल प्लाजा पर देरी को कम करने और दूसरों के लिए असुविधा पैदा नहीं करने के लिए लिया गया था।