
दस्तावेज नहीं दिखाने पर भी पुलिस नहीं काट सकती चालान, जानिए क्या कहते हैं नियम
क्या है खबर?
सरकार ने वाहनों की सुरक्षित ड्राइविंग के लिए कुछ ट्रैफिक नियम तय किए हुए हैं। किसी भी वाहन को चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र (RC), ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा और प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट (PUC) साथ होना अनिवार्य है।
इनके बिना पकड़े जाने पर ट्रैफिक पुलिस चालान काट भारी जुर्माना लगा सकती है। कम लोगों को पता है कि आप इस चालान को रद्द करवा सकते हैं।
आइए जानते हैं मौके पर दस्तावेज नहीं होने पर भी जुर्माने से कैसे बचें।
नियम
क्या कहते हैं नियम?
केंद्रीय मोटरवाहन अधिनियम के नियम 139 में प्रावधान है कि पुलिस या परिवहन विभाग की चेकिंग में वाहन चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस, PUC सर्टिफिकेट, वाहन का रजिस्ट्रेशन, परमिट, इंश्योरेंस न मिलने पर भी यह जुर्म नहीं माना जाएगा।
वाहन मालिक को अधिकतम 15 दिन का समय दिया जाएगा, ताकि वह दस्तावेज ट्रैफिक पुलिस या संबंधित अधिकारी के समक्ष पेश कर सके।
इसके बाद भी चालक दस्तावेज नहीं दिखा पाए तो फिर उसे नियमानुसार जुर्माना भरना होगा।
खारिज
इस तरह रद्द करवा सकते हैं चालान
सड़क दुर्घटना या किसी खास मामलों में पकड़े जाने पर वाहन चालक को तत्काल दस्तावेज नहीं दिखाना होगा।
एक्ट की धारा 158 के तहत ऐसी परिस्थिति में लाइसेंस या RC आदि दस्तावेज 7 दिन में दिखा सकते हैं।
कागजात तत्काल नहीं दिखाने पर पुलिस चालान काट देती है तो चालक कोर्ट से इसे खारिज करा सकते हैं।
उसे कोर्ट में साबित करना होगा कि उसके पास सभी दस्तावेज हैं और पेश करने के लिए तय समय नहीं दिया गया है।