कर्नाटक में वाहनों का पंजीकरण होगा महंगा, जानिए कितना देगा होगा ज्यादा
कर्नाटक सरकार जल्द ही वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराने वालों को झटका देने जा रही है। राज्य में नए वाहनों का पंजीकरण महंगा होने वाला है। दरअसल, प्रदेश में कर्नाटक मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2024 को राज्यपाल थावरचंद गहलोत से हरी झंडी मिल गई। इसके बाद नए कानून का गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके तहत कर्नाटक मोटर ट्रांसपोर्ट और अन्य संबद्ध श्रमिक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कोष के लिए वाहनों पर 3 फीसदी अतिरिक्त उपकर लगाया जाएगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगेगा आजीवन टैक्स
कराधान संशोधन से राज्य सरकार को इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) पर आजीवन टैक्स वसूलने का भी अधिकार मिलेगा। इस नियम के तहत कार, जीप, ऑम्निबस और 25 लाख रुपये से अधिक कीमत के बिजली से चलने वाले निजी सर्विस वाहन के पंजीकरण के समय वाहन की लागत का 10 फीसदी आजीवन टैक्स वसूला जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन पर आजीवन टैक्स लगाने का निर्णय देश में पहली बार कर्नाटक में किया गया है।
वाहनों की लागत में होगा इजाफा
देश में कर्नाटक में सबसे अधिक 13-20 फीसदी तक रोड टैक्स वसूला जाता है। प्रदेश के एक सरकारी अधिकारी ने कहा, "वर्तमान में, हम 11 फीसदी उपकर लगा रहे हैं, जिसमें 10 फीसदी इन्फ्रास्ट्रक्चर उपकर और 1 फीसदी शहरी परिवहन उपकर शामिल है।" इस अतिरिक्त कर से मिलने वाले राजस्व का उपयोग मोटर परिवहन से जुड़े श्रमिकों की भलाई पर खर्च किया जाएगा। हालांकि, अतिरिक्त 3 फीसदी उपकर से वाहनों की कुल लागत में और वृद्धि होगी।