NHAI का आदेश, KYC नहीं कराई तो 31 जनवरी को बंद हो जाएगा फास्टैग
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने घोषणा की है कि बिना KYC वाले फास्टैग को बैंक 31 जनवरी के बाद निष्क्रिय कर देंगी। इसके बाद फास्टैग बैलेंस होते हुए भी काम नहीं करेगा। इसे लेकर NHAI ने फास्टैग ग्राहकों से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक फास्टैग के लिए KYC प्रक्रिया को पूरा करने का आग्रह किया है ताकि ग्राहकों को बिना किसी परेशानी के फास्टैग की सुविधा निर्वाध मिलती रहे।
एक वाहन में केवल एक फास्टैग ले सकेंगे काम
NHAI के एक बयान में कहा है कि फास्टैग यूजर्स को 'एक वाहन, एक फास्टैग' नीति का पालन करना होगा और पहले जारी किए गए सभी फास्टैग को अपने संबंधित बैंकों को वापस करना होगा। बयान में आगे कहा गया है, "केवल नवीनतम फास्टैग अकाउंट एक्टिव रहेगा क्योंकि पिछले टैग 31 जनवरी के बाद निष्क्रिय/ब्लैकलिस्ट कर दिए जाएंगे।" इससे संबंधित जानकारी के लिए यूजर टोल प्लाजा या फास्टैग जारीकर्ता बैंकों के टोल-फ्री नंबर पर सहायता ले सकते हैं।
NHAI ने इसलिए उठाया कदम
NHAI ने फास्टैग से टोल वसूलने के लिए टोल प्लाजा के वेटिंग टाइम को कम करने और पारदर्शिता लाने के लिए 'एक वाहन, एक फास्टैग' अभियान शुरू किया है। कहा जा रहा है कि NHAI ने यह पहल एक ही वाहन के लिए कई फास्टैग जारी करने और RBI के नियमों का उल्लंघन कर KYC के बिना फास्टैग जारी किए जाने की हालिया रिपोर्टों के जवाब में की है। इससे एक वाहन के लिए अब एक ही फास्टैग लागू होगा।