दिल्ली: वाहनों पर कलर कोडेड स्टीकर लगाना हुआ अनिवार्य, उल्लंघन पर देना होगा जुर्माना
क्या है खबर?
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया है।
इसमें अप्रैल, 2019 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों के मालिकों को उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (HSRP) और कलर कोडेड स्टिकर लगाने के लिए कहा गया है।
बता दें कि इसके उल्लंघन की जांच करने के लिए जल्द ही एक अभियान चलाया जाएगा।
जारी किए गए एक पब्लिक नोटिस में कार के मालिकों को बिना देरी किए यह आदेश मानने के लिए कहा गया है।
जानकारी
उल्लंघन करने पर देना होगा जुर्माना
विभाग ने इस आदेश को अनिवार्य रुप से मानने के लिए कहा है और बताया है कि जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे, उन पर जुर्माना लगेगा।
बता दें कि कलर कोडेड स्टिकर आपके वाहन में उपयोग होने वाले ईधन का प्रकार बताने के लिए होते हैं।
हल्के नीले कलर के स्टीकर पेट्रोल वाहनों और CNG किट वाले वाहनों के लिए होते हैं।
वहीं नारंगी कलर के स्टीकर डीजल के लिए होते हैं।
बयान
नियमों को न मानने वालों के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई- अधिकारी
परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दिल्ली राजधानी क्षेत्र में रजिस्टर्ड सभी वाहनों के लिए HSRP और कलर कोडेड स्टिकर लगाना अनिवार्य है और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 1 अप्रैल, 2019 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों को यह आदेश मानना होगा। इसके बाद वाले नए वाहनों में यह लगे हुए हैं।
बयान
लोगों को इसके लिए मिलेगा पर्याप्त समय- अधिकारी
आगे उन्होंने यह भी बताया कि लगभग 30 लाख वाहनों को HSRP और स्टिकर की जरूरत होगी। वाहन बनाने वाले वाली विभिन्न कंपनियों ने एक HSRP विक्रेता को नियुक्त किया है। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। लगभग 236 डीलर HSRP और स्टिकर देंगे।
इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को अपने वाहनों पर HSRP और कलर कोडेड स्टिकर लगाने के लिए पर्याप्त समय देने के बाद ही अभियान शुरू किया जाएगा।
जुर्माना
कितने का जुर्माना लगेगा?
खबरों के अनुसार दिल्ली परिवहन विभाग अगले महीने से स्पेशल ड्राइव चलाएगी। इसमें शुरूआत कारों से की जाएगी।
अगर किसी वाहन में ये दोनों चीजें नहीं पाई गईं तो उसके मालिक को 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक जुर्माना देना होगा।
बता दें कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (EPCA) ने निर्देश दिया था कि दिल्ली NCR में सभी वाहनों में अक्टूबर तक HSRP और कलर कोडेड स्टिकर होने चाहिए।
विरोध
दिल्ली भाजपा ने किया इसे स्थगित करने का आग्रह
दिल्ली भाजपा ने उपराज्यपाल से कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए परिवहन विभाग को अपना नोटिस वापस लेने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया है।
पार्टी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर का कहना है कि जब तक कोरोना वायरस से पूरी तरह से लोगों को राहत नहीं मिल जाती है, तब तक इसे स्थगित किया जा सकता है।
एक अन्य नोटिस के अनुासर CNG रिसाव परीक्षण प्रमाणपत्रों की वैधता को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है।