पुरानी कार का लकी नंबर नई में कैसे करें इस्तेमाल? यहां जानिए इसका तरीका
क्या है खबर?
परिवहन विभाग नई कार के लिए एक नया रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करता है, लेकिन कई लोगों को अपनी पुरानी गाड़ी का नंबर इतना पसंद होता है कि वो उसे खोना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि नई कार घर तो आए, लेकिन उसकी प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर पुरानी गाड़ी का होना चाहिए। हम आपको कुछ ऐसा आसान तरीका बता रहे हैं, जिसकी मदद से आप अपनी पुरानी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर नई गाड़ी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
वजह
क्यों रखते हैं पुराना नंबर?
कई बार गाड़ी के लिए मिलने वाला रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत ही खास पैटर्न में लिखा होता है। अंत में 007, 1000 या 0001 लिखा होता है, जो दूसरे वाहनों से अलग दिखता है। इसलिए कार मालिक इसे बदलना पसंद नहीं करते हैं। इसके अलावा कई लोगों के लिए पुरानी गाड़ी का नंबर भाग्यशाली होता है, जिसे वे किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहते। ऐसे में उनका प्रयास रहता है कि नई कार पर भी वहीं नंबर लिखा हो।
तरीका
ऐसे मिलेगा पुराना नंबर
पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर को नई कार में इस्तेमाल करने के लिए आपको परिवहन विभाग जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रांसफर फॉर्म भरना होगा, जिसमें आपको अपनी निजी जानकारी के साथ पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद निर्धारित फीस जमा करने पर एक स्लिप मिलेगी, जिसमें गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। इस स्लिप को कार डीलर के पास ले जाकर जमा करना होता है, जिसके बाद आपकी नई गाड़ी में पहले वाला रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता।
शर्तें
नंबर ट्रांसफर कराने में ये हैं शर्तें
पुराने नंबर को नई गाड़ी के लिए उपयोग करने में कुछ शर्तें भी हैं। अगर, किसी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल हो चुका है तो इसे नई गाड़ी में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा ट्रांसफर करने के लिए पुराने नंबर को कम से कम 3 साल तक उसी वाहन मालिक के नाम पर रजिस्टर्ड होना जरूरी है। बता दें कि आप पुराने गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर को कई बार नई गाड़ी के लिए ट्रांसफर करवा सकते हैं।