
कैसे बनवाएं कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस? जानिए इसके लिए आवश्यक पात्रता
क्या है खबर?
देश में कमर्शियल व्हीकल (CV) चलाने के कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस (CDL) बेहद जरूरी है। माल ढोने या यात्रियों को लाने-ले जाने से जुड़े व्यावसायिक कार्यों के लिए विशेष परमिट की आवश्यकता होती है। बढ़ते लॉजिस्टिक्स उद्योग के कारण CDL होने से ढेरों रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। ऐसे में आपके लिए इसे बनवाना जरूरी होता है। आज हम आपको बताएंगे कि कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पात्रता मानदंड़ और आवेदन करने का तरीका क्या है।
CDL
क्या होता है CDL?
कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस एक विशेष लाइसेंस है, जो व्यक्ति को व्यावसायिक गतिविधियों के लिए वाहन चलाने की अनुमति देता है। ट्रक, बस और टैक्सी जैसे वाहन चलाने वालों के लिए CDL आवश्यक है। भारी वाहनों को सटीकता और सावधानी से चलाने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान और शारीरिक सहनशक्ति के लिए प्रक्रिया कठिन होती है। यह ड्राइविंग लाइसेंस लाइट मोटर व्हीलक (LMV), हैवी मोटर व्हीकल (HMV), सार्वजनिक परिवहन बस, ड्राइवर कम कंडक्टर और टैक्सी श्रेणी में जारी किया जाता है।
पात्रता
आवेदन के लिए क्या है पात्रता?
CDL के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और कुछ राज्यों में यह 22 वर्ष है और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदकों को लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और एक वर्ष का वैध निजी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कोई औपचारिक शैक्षिक आवश्यकता नहीं है, लेकिन बुनियादी साक्षरता और वाहन संचालन की समझ जरूरी है। आवेदक काे सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों और वाहन रखरखाव की जानकारी होनी चाहिए।
ऑनलाइन
ऐसे कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) या राज्य के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं। पोर्टल पर लॉग-इन करने के बाद आवेदन पत्र में व्यक्तिगत विवरण, ड्राइविंग अनुभव और वाहन की जानकारी दर्ज करें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद ऑनलाइन भुगतान विधियों का उपयोग कर शुल्क जमा कर अपनी ड्राइविंग टेस्ट तिथि निर्धारित करें। इसके बाद क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) या टेस्ट सेंटर में ड्राइविंग टेस्ट सफलता से पूरा करने पर लाइसेंस जारी होगा।
दस्तावेज
आवेदन के लिए जरूरी हैं ये दस्तावेज
आप RTO में जाकर ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन करने के समान ही है। बस इसके लिए आपको कार्यालय में उपस्थित होना पड़ता है। इसके लिए आपको पहचान के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट या मतदाता पहचान पत्र, पते के लिए बिजली बिल, किराया समझौता या बैंक स्टेटमेंट, जन्म प्रमाण पत्र या शैक्षिक प्रमाण पत्र, वैध निजी ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति की आवश्यकता होती है। इसके अलावा चिकित्सा प्रमाण पत्र और पासपोर्ट आकार की तस्वीरें जरूरी हैं।