वाहन पर 31 मार्च तक जरूरी होगी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
क्या है खबर?
सरकार ने दोपहिया और चौपहिया वाहनों के लिए 31 मार्च तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) को अनिवार्य कर दिया है।
इसके बाद गाड़ी पर HSRP नहीं लगे होने पर इसे ट्रैफिक नियम का उल्लंघन माना जाएगा। पुलिस आपको रोक सकती है और चालान काटा जा सकता है।
इससे बचने के लिए निर्धारित समय सीमा से पहले यह रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाना आवश्यक है। हम आपको HSRP के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन करने का तरीका बता रहे हैं।
HSRP
क्या होती है HSRP?
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को पूरी तरह से एल्युमिनियम से बनाया जाता है। इस प्लेट पर बाई तरफ ऊपरी कोने पर क्रोमियम बेस्ड एक होलोग्राम लगा हुआ होता है, जिसमें वाहन की सभी जानकारी दी गई होती है।
इसके साथ ही इसमें सेफ्टी के लिए यूनिक लेजर कोड भी दिया होता है, जो हर वाहन के लिए अलग-अलग होता है।
कोड को आसानी से हटाया नहीं जा सकता है। इसे नए के साथ पुराने वाहनों पर भी लगाना जरूरी है।
ऑनलाइन तरीका
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको सरकार के अधिकृत पंजीकरण पोर्टल Bookmyhsrp.com पर जाना है। यहां 'हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट विद कलर स्टीकर' विकल्प पर क्लिक करना है।
इसमें आपको बुकिंग डिटेल- वाहन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, पता, संपर्क नंबर की जानकारी दर्ज करनी है। अगर आपका वाहन निजी उपयोग के लिए है तो आपको 'नॉन-ट्रांसपोर्ट' विकल्प चुनना है।
फिर आपको फॉर्म को सब्मिट करना होगा। इसके बाद आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक यूजरनेम और पासवर्ड मिल जाएगा।
ऑफलाइन आवेदन
RTO में कर सकते हैं ऑफलाइन आवेदन
यूजरनेम और पासवर्ड मिलने के बाद इसके साथ आपको वेबसाइट पर लॉग-इन करना है। यहां आप विभिन्न ऑनलाइन तरीकों से नंबर प्लेट के लिए भुगतान कर सकते हैं। इसकी आपको रसीद भी मिलेगी।
इतना करने के बाद 3 से 4 दिन बाद आपकी HSRP बन जाएगी। जब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तैयार हो जाएगा, तो आपके मोबाइल नंबर इसकी सूचना मिल जाएगी।
इस नंबर प्लेट के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में दस्तावेजों के साथ ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।