कार लोन चुकाने के बाद भी जरूर कर लें ये काम, वरना हो जाएगी मुश्किल
क्या है खबर?
वर्तमान में ज्यादातर लोग नई कार लोन पर लेते हैं और जब तक यह चुक नहीं जाता तब तक गाड़ी बैंक के पास गिरवी रहती है।
लोन का पूरा भुगतान नहीं होने तक कार पर मालिकाना हक बैंक का रहेगा।
कम लोगों को पता है कि लोन की आखिरी किस्त चुकाने के बाद भी कुछ ऐसे काम करने जरूरी हैं, जिनके बिना आप कार के मालिक नहीं बन पाएंगे।
आइए जानते हैं कार लोन चुकाने के बाद क्या काम करें।
दस्तावेज
जरूर प्राप्त कर लें ये दस्तावेज
अगर, आपने कार लोन की अंतिम EMI का भुगतान किया है या लोन बंद करने के लिए पूर्व भुगतान किया है तो बैंक से अंतिम भुगतान रसीद जरूर प्राप्त कर लें।
इस रसीद में भुगतान की गई कुल राशि, अंतिम भुगतान की तारीख और कार लोन बंद होने की जानकारी होती है।
लोन चुकाने के 2-3 सप्ताह के भीतर बैंक से अपने सभी दस्तावेज प्राप्त कर लें, जो आवेदन के समय जमा कराए गए थे।
NDC
यह दस्तावेज है बहुत जरूरी
लोन चुकाने के बाद अन्य दस्तावेजों के साथ बैंक से नो ड्यू सर्टिफिकेट (NDC) या अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) भी लेना जरूरी है।
अगर, आपको ये दस्तावेज नहीं मिलते हैं तो आप इस बारे में बैंक से स्थिति के बारे में पता कर लें।
बैंक से अपने कार लोन को पूरा चुकाने का स्टेटमेंट अवश्य प्राप्त करें। यह आपके क्रेडिट स्कोर और रिपोर्ट में किसी भी विसंगति के मामले में क्रेडिट हिस्ट्री को अपडेट करते समय उपयोगी होगा।
हाइपोथिकेशन
RC से हटवाएं बैंक का नाम
लोन पर ली गई कार के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) पर हाइपोथिकेशन दर्ज हो जाता है, जिसमें लोन देने वाली बैंक का नाम दर्ज होता है।
इसकी जानकारी RC में होने के कारण कार को बेचना असंभव होता है।
आप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में जाकर या parivahan.gov.in की वेबसाइट पर जाकर गाड़ी की RC से हाइपोथिकेशन हटावा सकते हैं।
इस पर ऑनलाइन प्रोसेस और भुगतान कर आप RTO में आवश्यक दस्तावेज जमा करा प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
बीमा पॉलिसी
बीमा पॉलिसी में भी कराना होगा बदलाव
RC की तरह नई कार खरीदते समय बीमा पॉलिसी में भी हाइपोथिकेशन दर्ज होता है। इसका अर्थ है कि इसमें भी लोन देने वाली बैंक का नाम दर्ज होता है।
ऐसे में कार लोन पूरा चुकाने के बाद इसे बीमा पॉलिसी से भी हटाना बेहद जरूरी होता है।
बीमा से हाइपोथिकेशन हटाने के लिए बीमा कंपनी को NOC और बदली हुई कार RC जमा कराएं। इसके बाद बीमा से बैंक का नाम हट जाएगा।