दिल्ली में अब 15 साल तक दौड़ सकेंगी CNG कैब, सरकार ने बढ़ाई परमिट अवधि
दिल्ली सरकार ने CNG और ग्रीन फ्यूल से चलने वाली टैक्सियों की वैधता 15 साल कर दी है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, परिवहन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इस फैसले से दिल्ली NCR में हजारों टैक्सी चालकों को राहत मिलेगी। यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988, केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR), 1989 और दिल्ली मोटर वाहन नियम (DMVR), 1993 में निर्धारित अन्य सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाली टैक्सियों पर लागू होगा।
कम होगा दिल्ली में प्रदूषण का स्तर
परिवहन विभाग ने पाया कि दिल्ली NCR में अनुबंध कैरिज परमिट पर चलने वाली टैक्सियों की विभिन्न श्रेणियों के बीच परमिट की अवधि में असमानता है। इसके बाद, केजरीवाल सरकार ने सभी टैक्सियों की परमिट अवधि समान करने का फैसला लिया। अब DL1RT के साथ सिटी टैक्सी योजना 2015 के तहत पंजीकृत टैक्सियों की परमिट वैधता 8 साल से बढ़कर 15 साल हो गई है। सरकार के इस कदम से शहर में प्रदूषण स्तर कम को करने में मदद मिलेगी।