क्या ट्रैफिक पुलिसकर्मी निकाल सकता हैं वाहन की चाबी? जानिए क्या कहते हैं नियम
यातायात नियमों की पालना के लिए अक्सर ट्रैफिक पुलिस नाकाबंदी कर चैकिंग करती है। नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने पर चालाना काटा जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि पुलिसकर्मी वाहन की चाबी और टायर की हवा निकाल देते हैं। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या पुलिसकर्मियों को ऐसा करने का अधिकार है? आइये जानते हैं इस मामले में ट्रैफिक नियम क्या कहते हैं।
ऐसा करने पर तुरंत करें शिकायत
मोटर व्हीकल एक्ट में किसी भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी को गाड़ी से चाबी निकालने का अधिकार नहीं दिया गया है और ना ही वह वाहन के टायर की हवा निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका वाहन नो-पार्किंग जोन में खड़ा है तो पुलिस पहले लाउडस्पीकर पर वाहन के नंबर और रंग की घोषणा करेगी, कोई प्रतिक्रिया नहीं आने पर ही उसे टो करके ले जाया जाएगा। बिना घोषणा किए पुलिस आपका वाहन नहीं लेकर जाएगी।
ट्रैफिक कांस्टेबल नहीं काट सकता है चालान
बहुत कम लोगों को पता होगा कि चालान काटने की कार्रवाई का अधिकार हर पुलिसकर्मी के अधिकार क्षेत्र में नहीं होता। भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1932 के मुताबिक, केवल एक सहायक उप निरीक्षक रैंक का पुलिसकर्मी ही नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काट सकता है। इसके अलावा, उप निरीक्षक और निरीक्षक को भी यह अधिकार दिया गया है। ट्रैफिक कांस्टेबल यह कार्रवाई नहीं कर सकता, वह केवल उच्चाधिकारियों की सहायता के लिए होता है।