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    अमेरिका ने दी वीजा बैन में ढील, शर्तों के साथ H-1B वीजाधारकों को प्रवेश की अनुमति

    अमेरिका ने दी वीजा बैन में ढील, शर्तों के साथ H-1B वीजाधारकों को प्रवेश की अनुमति

    लेखन मुकुल तोमर
    Aug 13, 2020
    09:25 am

    क्या है खबर?

    अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने अपने वीजा बैन के नियमों में कुछ ढील देने का ऐलान किया है। ट्रंप प्रशासन ने उन H-1B वीजाधारकों को अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति दे दी है जो वीजा बैन से पहले की अपनी नौकरी पर लौटना चाहते हैं।

    इन वीजाधारकों के जीवनसाथी और बच्चों को भी वीजा बैन से छूट दी गई है। इसके अलावा स्वास्थ्यकर्मियों समेत अन्य कई तरह के विदेशी कामगारों को भी बैन से छूट दी गई है।

    पृष्ठभूमि

    ट्रंप ने 22 जून को लगाया था बैन

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 22 जून को साल के अंत तक H-1B वीजा समेत अन्य कई तरह के वीजाओं के निलंबन का आदेश जारी किया था। प्रशासन ने कहा था कि इस बैन से 2020 के अंत तक कुल 5.25 लाख नौकरियां मुक्त होंगी जो अमेरिकी नागरिकों को दी जा सकेंगी।

    इस फैसले के लिए ट्रंप प्रशासन की तीखी आलोचना हुई थी और फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट समेत तमाम कंपनियों ने इसे कोर्ट में चुनौती दी थी।

    रियायत

    पुरानी कंपनी में पुरानी नौकरी पर ही वापस लौटने पर अमेरिका में प्रवेश की अनुमति

    अब तमाम आलोचनाओं का सामना करने के बाद ट्रंप प्रशासन ने अपने इस बैन में कुछ रियायत देने का ऐलान किया है। इन रियायतों के तहत ऐसे H-1B वीजाधारक जो अमेरिका में अपनी पुरानी नौकरी को जारी रखना चाहते हैं, उन्हें अमेरिका में प्रवेश की इजाजत दी गई है।

    इसके लिए जरूरी है कि वह अपनी पुरानी कंपनी में पुरानी पोस्ट पर ही काम करें और उनकी वीजा कैटेगरी न बदले। उनका परिवार भी उनके साथ अमेरिका आ सकेगा।

    अन्य वीजाधारक

    इन वीजाधारकों को भी दी गई बैन से छूट

    प्रशासन ने तकनीकी विशेषज्ञों और सीनियर लेवल के मैनेजरों समेत ऐसे विदेशी कामगारों को भी वीजा बैन से छूट दी है जिनके पास H-1B वीजा है और जिनका अमेरिका आना अमेरिका की तत्काल और निरंतर आर्थिक रिकवरी के लिए जरूरी है।

    इसके अलावा कोरोना वायरस महामारी के असर को कम करने के लिए स्वास्थ्यकर्मी या शोधकर्ता के तौर पर काम कर रहे प्रोफेशनल्स को भी वीजा बैन से छूट दी गई है।

    H-1B वीजा

    क्या होता है H-1B वीजा?

    H-1B वीजा एक गैर-प्रवासी वर्क वीजा होता है। विदेश के जिन लोगों को अमेरिका में काम करने का प्रस्ताव मिल चुका है, वे इस वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं और ये मुख्यतौर पर ऐसे कुशल कर्मचारियों को दिया जाता है जिनकी अमेरिका में कमी है।

    ये वीजा छह साल के लिए वैध होता है और इसे प्राप्त करने वाले लोग अमेरिका में स्थायी निवास (PR) के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

    जानकारी

    हर साल 85,000 H-1B वीजा देता है अमेरिका

    अमेरिका हर साल 85,000 H-1B वीजा देता है और पिछले साल इनके लिए 2.25 लाख आवेदन आए थे। 70 प्रतिशत H-1B वीजा भारत के IT प्रोफेनल्स के खाते में जाते हैं और इसलिए ट्रंप के बैन को उनके लिए एक बड़ा झटका माना गया था।

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