सिंगापुर: 20 साल में पहली बार महिला को दी गई फांसी, जानिए वजह
क्या है खबर?
सिंगापुर में शुक्रवार को एक महिला को फांसी दे दी गई। यहां पिछले 20 साल में पहली बार किसी महिला को फांसी दी गई है।
सेंट्रल नारकोक्टिस ब्यूरो (CNB) ने अपने बयान में कहा कि 45 वर्षीय सारिदेवी बिन्ते जामानी नाम की इस महिला को 2018 में 30 ग्राम हेरोइन की तस्करी में दोषी पाया गया था, जिसे 28 जुलाई को मौत की सजा दी गई।
सिंगापुर में ड्रग्स तस्करी को लेकर बेहद कड़े कानून हैं।
20 साल बाद
कोर्ट ने दोषसिद्धि और सजा की अपील की थी खारिज
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, जामानी ने अपनी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील भी की थी, लेकिन कोर्ट ने 6 अक्टूबर, 2022 को उसकी अपील को खारिज कर दिया था।
इससे पहले सिंगापुर में 2004 में 36 वर्षीय येन मे वोएन नाम की एक महिला को ड्रग्स तस्करी का दोषी पाए जाने पर फांसी दी गई थी, जो एक हेयरड्रेसर थीं।
इसके 20 साल बाद अब जामानी को ड्रग्स तस्करी में फांसी दी गई है।
सजा
सिंगापुर में 3 दिनों में दूसरे व्यक्ति को दी गई फांसी
सिंगापुर में पिछले 3 दिनों में दूसरी बार किसी व्यक्ति को ड्रग्स तस्करी के लिए मौत की सजा दी गई है। इससे पहले बुधवार को स्थानीय निवासी मोहम्मद अजीज बिल हुसैन को 50 ग्राम हेरोइन की तस्कर में फांसी दी गई।
स्थानीय अधिकार समूह ट्रांसफॉर्मेटिव जस्टिस कलेक्टिव ने पुष्टि की है कि मौत की सजा पाने वाले एक और ड्रग तस्करी के दोषी को 3 अगस्त को फांसी दी जाएगी, जिसे 2019 में सजा सुनाई गई थी।
मानवाधिकार
मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने फांसी की सजा पर रोक का किया अनुरोध
एमनेस्टी और अन्य अधिकार समूहों ने सिंगापुर सरकार से इस सप्ताह फांसी की सजा रोकने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मौत की सजा से अपराध में कमी आई है।
स्थानीय मानवाधिकार कार्यकर्ता कर्स्टन हान ने कहा, "इस साल यह चौथी फांसी है और अगले हफ्ते एक और फांसी होगी। यह पीड़ितों के परिवारों के लिए भयानक और मौत की सजा पाए अन्य कैदियों के लिए चिंताजनक बात है। "
कानून
सिंगापुर में ड्रग्स तस्करी को लेकर कड़े कानून
एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार, चीन, ईरान, सऊदी अरब और सिंगापुर केवल 4 देश हैं, जिन्होंने हाल ही में नशीली दवाओं की तस्करी से संबंधित मामलों में फांसी दी है।
सिंगापुर में ड्रग्स तस्करी को लेकर बेहद सख्त कानून हैं। यहां 500 ग्राम से अधिक गांजा या फिर 15 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़े जाने पर मौत की सजा का प्रावधान है।
मार्च 2022 से अब तक यहां 15 लोगों को ड्रग्स तस्करी में मौत की सजा दी जा चुकी है।