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ट्रंप को कोर्ट से झटका, CNN समेत 3 मीडिया आउटलेट व्हाइट हाउस में प्रवेश कर सकेंगे
CNN समेत 3 मीडिया आउटलेट व्हाइट हाउस में प्रवेश कर सकेंगे

ट्रंप को कोर्ट से झटका, CNN समेत 3 मीडिया आउटलेट व्हाइट हाउस में प्रवेश कर सकेंगे

लेखन गजेंद्र
Sep 24, 2026
11:38 am

क्या है खबर?

अमेरिका की एक संघीय कोर्ट से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने CNN, एमएम नाउ और पोलिटिको का तुरंत व्हाइट हाउस में प्रवेश बहाल करने का आदेश सुनाया है। संघीय न्यायाधीश टिमोथी केली गुरुवार को आदेश सुनाते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा पिछले सप्ताह इन 3 समाचार आउटलेट को प्रतिबंधित करना असंवैधानिक था। आदेश जारी होने के बाद अब तीनों मीडिया आउटलेट के पत्रकारों व्हाइट हाउस में प्रवेश का पास जारी हो सकेगा।

आदेश

कोर्ट ने क्या कहा?

न्यायाधीश केली ने अपने आदेश में लिखा, "पत्रकारों के प्रेस बैज को रद्द करना संवैधानिक रूप से पर्याप्त उचित प्रक्रिया के बिना किया गया था। सामान्य नियम यह है कि सरकार द्वारा संवैधानिक रूप से संरक्षित हित से वंचित किए जाने से पहले व्यक्तियों को नोटिस और सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए।"

उन्होंने लिखा कि ट्रंप ने इस बात से इनकार नहीं किया कि आउटलेट्स को उनके हार्ड पास रद्द किए जाने से पहले नोटिस-सुनवाई का अवसर नहीं मिला।

प्रतिक्रिया

सुनवाई से पहले ही ट्रंप ने साधा था न्यायाधीश पर निशाना

बुधवार देर रात को मामले की होने वाली सुनवाई से पहले ही ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके न्यायाधीश केली पर निशाना साधा था।

उन्होंने लिखा था कि उन्हें उम्मीद है कि "पूरी तरह से बेवफा" केली, जिन्हें उन्होंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान न्यायाधीश के पद के लिए नामित किया था, उनके खिलाफ फैसला सुनाएंगी ।

हालांकि, ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो वह हमेशा की तरह, अपील करेंगे।

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घटना

क्या है मामला?

ट्रंप ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में CNN, एमएम नाउ और पोलिटिको को व्हाइट हाउस में प्रतिबंधित की घोषणा करते हुए लिखा था कि यह उनके लगातार फर्जी खबरें रिपोर्ट करने का परिणाम है!

उन्होंने कहा, "मीडिया संस्थानों को राष्ट्रपति, ट्रंप प्रशासन या अमेरिका के बारे में खबरें छापते समय लगातार मनगढ़ंत और झूठी बातें लिखने या रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।"

इसके बाद तीनों संस्थान ट्रंप प्रशासन के खिलाफ कोर्ट गए थे।

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