मलेशिया: संसद ने मौत की सजा को किया खत्म, लेकिन अति गंभीर मामलों में रहेगी जारी
मलेशिया की संसद ने मौत की अनिवार्य सजा पर रोक लगाते हुए इसे गंभीर श्रेणी के अपराधों के लिए खत्म कर दिया। हालांकि, इसे पूरी तरह खत्म नहीं किया गया है और अति गंभीर मामलों में यह सजा बरकरार रहेगी। नए नियमों के अनुसार, अब अदालतें अनिवार्य तौर पर मौत की सजा नहीं दे सकेंगी और उनके पास 30 से 40 साल कैद का विकल्प होगा। इसके साथ में 12 कोड़ों की सजा भी कैद के साथ विकल्प में रहेगी।
इन मामलों में होती थी मौत की सजा
मलेशिया में अभी हत्या के अलावा ड्रग्स तस्करी, देशद्रोह, अपहरण और आतंकवाद के मामलो में अदालतों के पास मौत की सजा देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। देश के कानून उपमंत्री ने रामकरपाल सिंह ने बताया कि उम्र कैद की सजा भी अब मौत तक जेल में बंद होने की नहीं रहेगी। इसे भी 30 से 40 साल कर दिया गया है। देश में 1,318 लोग मौत की सजा सुनाए जाने के बाद जेल में हैं।