पाकिस्तान: पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की 9 जमानत याचिकाएं खारिज, जेल में ही बंद रहेंगे
पाकिस्तान में इस्लामाबाद की लोकल कोर्ट्स ने पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के प्रमुख इमरान खान की 9 याचिकाओं को खारिज कर दिया। डॉन के मुताबिक, याचिकाओं में हिंसक प्रदर्शन को लेकर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में जमानत मांगी गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 3 याचिकाएं इस्लामाबाद की आतंकवाद विरोधी कोर्ट (ATC) ने और गिरफ्तारी पूर्व जमानत की मांग करने वाली 6 याचिकाएं अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (ADSJ) मोहम्मद सोहेल ने खारिज कीं।
इमरान के खिलाफ कहां-कहां दर्ज हुए थे मामले?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, PTI प्रमुख के खिलाफ खन्ना और बरकाहू पुलिस स्टेशन में प्रथामिकी दर्ज की गई थी। इसके अलावा कराची कंपनी, रमना, कोहसर, तरनूल और सचिवालय पुलिस स्टेशनों में इमरान के खिलाफ 6 मामले दर्ज हैं। जियो न्यूज के मुताबिक, याचिकाएं खारिज करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में इमरान की जमानत को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। न्यायाधीश सोहेल ने कहा कि इमरान मामलों से संबंधित जांच में शामिल हों।
इमरान की पत्नी बुशरा बीबी की अंतरिम जमानत बढ़ी
ADSJ सोहेल ने तोशखाना उपहारों की फर्जी रसीद से संबंधित मामले में इमरान की पत्नी बुशरा बीबी की अंतरिम जमानत 7 सितंबर तक बढ़ा दी है। बता दें, 9 मई को भ्रष्टाचार के एक मामले में इमरान की गिरफ्तारी के बाद हिंसक प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान इमरान समर्थकों ने रक्षा और सैन्य प्रतिष्ठान पर हमला किया था। इसके बाद पुलिस ने कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया और प्रदर्शनों का मुख्य आरोपी इमरान को बताया।