बांग्लादेश: नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस को 8.18 करोड़ रुपये टैक्स चुकाने का आदेश
क्या है खबर?
बांग्लादेश की शीर्ष अदालत ने नोबेल पुरस्कार विजेता और माइक्रोफाइनेंस के अग्रणी मुहम्मद यूनुस को 3 धर्मार्थ ट्रस्ट को 57 करोड़ रुपये से अधिक दान देने पर 8.18 करोड़ रुपये टैक्स चुकाने का आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा कि यूनुस को भुगतान करना होगा क्योंकि कानून ट्रस्टों को दान पर छूट का समर्थन नहीं करता।
यूनुस ने 2011 से 2014 के बीच मुहम्मद यूनुस ट्रस्ट, यूनुस फैमिली ट्रस्ट और यूनुस सेंटर को करीब 76.7 करोड़ टका दान दिया था।
आदेश
यूनुस का प्रधानमंत्री शेख हसीना से चल रहा है विवाद
रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूनुस का प्रधानमंत्री शेख हसीना से विवाद चल रहा है। बांग्लादेश की भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था ने पिछले साल उन कंपनियों की व्यापक जांच का आदेश दिया था, जिनके युनूस अध्यक्ष थे।
बता दें कि यूनुस (83) को माइक्रो-क्रेडिट बैंक के जरिए लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का श्रेय दिया जाता है। उनको आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले उनके काम के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।