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विनेश फोगाट को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने एशियाई खेल चयन ट्रायल में खेलने की अनुमति दी
विनेश फोगाट को बड़ी जीत मिली है

विनेश फोगाट को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने एशियाई खेल चयन ट्रायल में खेलने की अनुमति दी

May 23, 2026
06:27 pm

क्या है खबर?

भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी जीत मिली है। वह 30 और 31 मई को होने वाले एशियाई खेलों के चयन ट्रायल में हिस्सा ले सकती हैं। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) की चयन नीति स्पष्ट रूप से असमानता पैदा करने वाली है। कोर्ट ने ये भी कहा कि मातृत्व अवकाश के कारण ब्रेक लेने वाली विनेश जैसी खिलाड़ियों को WFI किसी प्रकार की छूट नहीं देती, जो उचित नहीं है।

आदेश

कोर्ट ने क्या कहा?

मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, "अपीलकर्ता को 2026 एशियाई खेलों के चयन ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। चयन ट्रायल की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग WFI कराएगा। वहीं, खेल मंत्रालय भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय ओलंपिक संघ से 2 स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगा। ये पर्यवेक्षक चयन ट्रायल की निगरानी करेंगे और लंबित रिट याचिका में एकल न्यायाधीश के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे।"

पहलवान

कोर्ट ने विनेश को लेकर कही ये बात 

खंडपीठ ने कहा कि विनेश ने 2025 में विश्राम अवकाश के लिए आवेदन किया था। इसी कारण वह उस वर्ष आयोजित किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकीं, क्योंकि जुलाई 2025 में उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया था। विनेश ने अपने अवकाश की जानकारी ITA और UWW के साथ भारतीय खेल प्राधिकरण को भी दी थी। उन्हें 3 जुलाई 2025 को यह पुष्टि भी प्राप्त हुई कि वह 1 जनवरी 2026 से दोबारा प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेंगी।

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फटकार

कोर्ट ने लगाई WFI को फटकार 

कोर्ट ने WFI को फटकार लगाते हुए कहा, "29 अप्रैल 2025 को WFI द्वारा जारी राष्ट्रीय कोचिंग शिविर दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एशियाई खेलों के लिए प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को कोचिंग शिविर में भाग लिए बिना भी ट्रायल के लिए पात्र माना जा सकता है। ऐसे में मौजूदा नीति भेदभावपूर्ण प्रतीत होते हैं, क्योंकि इनमें मातृत्व अवकाश के कारण विश्राम लेने वाली अपीलकर्ता जैसी प्रतिष्ठित खिलाड़ी पर विचार करने का कोई विवेकाधिकार नहीं दिया गया है।"

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जानकारी

कोर्ट ने विनेश के पक्ष में ये बात भी कही 

उन्होंने आगे कहा, "कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि मातृत्व के कारण किसी महिला के रोजगार, करियर, रैंकिंग या पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जा सकता। इसलिए याचिका में इन नीतियों और परिपत्र की गुण-दोष के आधार पर जांच की जानी आवश्यक है।"

मामला

क्या है पूरा मामला?

विनेश ने पिछले साल संन्यास से वापस लौटने का फैसला किया था। वह कुश्ती में वापसी करना चाहती थीं, लेकिन WFI ने उनके खिलाफ नियमों और पात्रता को लेकर सवाल उठाए। WFI ने विनेश पर संन्यास के बाद नियमों का पालन न करने, घरेलू टूर्नामेंट नहीं खेलने और डोप टेस्ट नहीं देने के आरोप लगाए हैं। WFI का कहना है कि चयन नियम पूरे न होने के कारण उन्हें ट्रायल में हिस्सा नहीं दिया गया।s

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