
ऑस्ट्रेलिया में किशोरों के लिए यूट्यूब पर भी लगेगा प्रतिबंध, दिसंबर से लागू होगा नियम
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया में अब किशोरों के लिए दिग्गज वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर भी प्रतिबंध लगने जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने सोशल मीडिया प्रतिबंधों के दायरे में अब यूट्यूब को भी शामिल करने का फैसला किया है। पहले इसे छूट दी गई थी, लेकिन अब यह वापस ले ली गई है। सरकार के मुताबिक, यूट्यूब पर 37 प्रतिशत किशोरों ने हानिकारक कंटेंट देखे, जिससे यह कदम उठाया गया है। इससे एक नया कानूनी विवाद भी जन्म ले सकता है।
समय
दिसंबर से लागू होगा नया नियम
यह प्रतिबंध दिसंबर, 2025 से लागू किया जाएगा और 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर प्रभावी होगा। सरकार का कहना है कि अगर सोशल मीडिया कंपनियां तय मानकों का पालन नहीं करतीं, तो उन्हें 4.95 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब 260 करोड़ रुपये) तक जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। यूट्यूब का दावा है कि वह सिर्फ एक वीडियो प्लेटफॉर्म है, न कि सोशल मीडिया और इसकी मुख्य गतिविधि वीडियो होस्टिंग है, जिसे टीवी स्क्रीन पर ज्यादा देखा जाता है।
नियम
पहले मिली छूट अब वापस
सरकार ने पहले यूट्यूब को इस प्रतिबंध से बाहर रखा था, क्योंकि यह शिक्षकों और छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय था। हालांकि, अब मेटा, टिक-टॉक और स्नैपचैट जैसी कंपनियों ने यूट्यूब के समान फीचर्स की ओर इशारा करते हुए आपत्ति जताई। इन कंपनियों का कहना है कि यूट्यूब भी यूजर्स को बातचीत की सुविधा देता है और एल्गोरिथम के जरिए कंटेंट सजेस्ट करता है, इसलिए उसे भी सोशल मीडिया की श्रेणी में माना जाना चाहिए।
अन्य
विवाद गहराने की आशंका
सरकार के इस फैसले के बाद यूट्यूब और उसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के साथ एक नया टकराव शुरू हो सकता है। 2021 में अल्फाबेट ने ऑस्ट्रेलिया के मीडिया कानूनों को लेकर कुछ गूगल सेवाएं हटाने की धमकी दी थी। अब यूट्यूब ने सरकार को पत्र लिखकर प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने की मांग की है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यूट्यूब इस फैसले को अदालत में चुनौती दे सकता है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।