ऑनलाइन गेमिंग को लेकर गृह मंत्रालय ने लिए जारी किए दिशानिर्देश, जानें क्या कहा
क्या है खबर?
गेमिंग ऐप्स के जरिए बढ़ती साइबर ठगी को लेकर गृह मंत्रालय ने जनता के लिए चेतावनी जारी की है।
गृह मंत्रालय की साइबर शाखा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (14C) ने लोगों से ऑनलाइन गेमिंग में शामिल होने पर सावधानी बरतने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है।
मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप केवल गूगल प्ले स्टोर और ऐपल स्टोर जैसे विश्वसनीय स्रोत से ही डाउनलोड करने को कहा है।
दिशानिर्देश
गृह मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए दिए ये दिशानिर्देश
गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश में कहा गया है कि गेम इन-ऐप खरीदारी और आकर्षक सब्सक्रिप्शन ऑफर के जाल में कभी नहीं फंसे।
ऐप डाउनलोड करते समय केवल आवश्यक अनुमतियां ही दें।
चैट में व्यक्तिगत जानकारी देते समय सावधानी बरतें, क्योंकि जालसाज इन जानकारियों से भी ठगी कर सकते हैं।
बता दें, केंद्र ने पिछले साल 15 दिसंबर तक कुल 581 ऐप्स को ब्लॉक कर दिया और इनमें से 174 सट्टेबाजी और जुआ ऐप्स और 87 ऋण देने वाली ऐप्स थी।
सुरक्षा
इस तरह साइबर ठगी से रहें सुरक्षित
निवेश कर कम समय में अधिक मुनाफा देने वाले किसी भी योजना में निवेश से परहेज करें।
अगर आप मुनाफा देने वाले किसी भी योजना में निवेश करते हैं तो पहले योजना के बारे में और संबंधित कंपनी के बारे में ठीक तरह से पड़ताल जरूर करें।
अपनी वित्तीय जानकारी किसी अनजान के साथ साझा ना करें और कोई भी अनजान ऐप फोन में इंस्टॉल ना करें।
साइबर ठगी की आशंका होने पर तत्काल साइबर अपराध सेल में शिकायत करें।