
हेल्थ और फाइनेंस इनफ्लुएंसर्स को डिस्क्लेमर दिखाना होगा जरूरी, दिशानिर्देश लाने की तैयारी में सरकार
क्या है खबर?
सोशल मीडिया पर किसी विशेष पोषक तत्व और सप्लीमेंट के बारे में सुझाव देने वाले हेल्थ इनफ्लुएंसर्स को जल्द ही अपनी योग्यता और पात्रता साबित करनी होगी।
इससे जानकारी लेने वाले लोग यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि वे सरोगेट विज्ञापन तो नहीं देख रहे हैं या आधी-अधूरी जानकारी नहीं प्राप्त कर रहे हैं।
इसके लिए उपभोक्ता मामलों का विभाग विशेष रूप से हेल्थ और फाइनेंस के सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर्स के लिए दिशानिर्देश लाने की तैयारी कर रहा है।
दिशानिर्देश
अगले महीने से दिशानिर्देशों का करना होगा पालन
उपभोक्ता मामलों का विभाग दिशानिर्देशों को अगले महीने से प्रभावी रूप में लागू कर देगा।
दिशानिर्देशों के तहत हेल्थ और फाइनेंस इनफ्लुएंसर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य तौर पर एक डिस्क्लेमर दिखाना होगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि वे वास्तविक में उस विषय विशेषज्ञ हैं या सिर्फ किसी उत्पाद का प्रचार कर रहे हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।