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दिल्ली हाई कोर्ट ने गूगल-ऐपल को अश्लीलता फैलाने वाले ऐप्स हटाने का दिया आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने अश्लीलता फैलाने वाले ऐप्स को हटाने के आदेश दिए हैं

दिल्ली हाई कोर्ट ने गूगल-ऐपल को अश्लीलता फैलाने वाले ऐप्स हटाने का दिया आदेश

May 13, 2026
08:46 pm

क्या है खबर?

दिल्ली हाई कोर्ट ने तकनीकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों गूगल और ऐपल को अश्लील और अवैध सामग्री को बढ़ावा देने वाले मोबाइल ऐप्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। यह आदेश रुबिका थापा द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) के बाद आया है। बार एंड बेंच के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायाधीश तेजस कारिया की खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि गूगल और ऐपल जैसी कंपनियां इस मामले में निष्क्रिय नहीं रह सकतीं।

नियम 

न्यायालय ने इस बात पर दिया जोर 

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि इन मध्यस्थों को अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसे ऐप्स की अनुमति देने से पहले अधिक सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा, "ऐसी ऐप्स की व्यापक पहुंच को देखते हुए हमारा मानना ​​है कि IT (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 के अनुसार, मध्यस्थों को न केवल ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होने पर, बल्कि ऐसे एप्लीकेशंस को अपलोड करने की अनुमति देते समय भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।"

चेतावनी 

कंपनियों को दी यह चेतावनी 

पीठ ने यह भी चेतावनी दी कि वह ऐसे ऐप्स के कारण देश की पूरी पीढ़ी को पीड़ित नहीं होने दे सकती और इस बात पर जोर दिया कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 का अनुपालन सुनिश्चित करना मध्यस्थों की जिम्मेदारी है। न्यायालय ने ऐपल, गूगल और भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) को ऐसे कंटेंट के प्रसार की तत्काल जांच करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इन नियमों का पूरी तरह पालन किया जाए।

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