व्हाट्सऐप के जरिए भी की जा सकती है कंपनियों की शिकायत, यह है तरीका
क्या है खबर?
एक ग्राहक के तौर पर यदि आपको घटिया प्रोडक्ट या सर्विस मिलती है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं।
हालांकि, कई लोग शिकायत करने की कानूनी प्रक्रिया और इससे जुड़ी अन्य कठिनाइयों के चलते इस बारे में कोई फैसला नहीं लेते हैं।
अब उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने उपभोक्ता शिकायतों करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है।
मंत्रालय ने एक व्हाट्सऐप चैटबॉट पेश करने के लिए एक कंवर्सेशनल एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म गपशप के साथ साझेदारी की है।
शिकायत
यह है चैटबॉट का नंबर
यह चैटबॉट उपभोक्ताओं को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) के साथ आसानी से शिकायत दर्ज करने, शिकायत का स्टेटस पता करने और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) से जुड़ी जानकारी प्रदान करता है।
यह व्हाट्सऐप चैटबॉट वर्तमान में अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में उपलब्ध है।
उपभोक्ता मंत्रालय के इस चैटबॉट से चैट करने के लिए अपने कॉटैक्ट्स में 880001915 नंबर को सेव करें। इसके बाद व्हाट्सऐप पर जाएं और हाय लिखकर भेज दें।
उपभोक्ता
शिकायत करने और शिकायत की स्थिति पता करना है आसान
उपभोक्ता मंत्रालय के चैटबॉट में आपको अंग्रेजी और हिंदी में से एक भाषा का चयन करना होगा।
अब, यदि आप किसी कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो 'शिकायत दर्ज करें/रजिस्टर ग्रीवांस' पर क्लिक करें।
यदि आप दर्ज की गई शिकायत की स्थिति की जांच करना चाहते हैं, तो 'शिकायत स्थिति/ग्रीवांस स्टेटस' पर क्लिक करें।
यदि आपके मन में शिकायत करने की प्रक्रिया, शिकायत दर्ज करने आदि से जुड़ा कोई प्रश्न है, तो FAQ पर क्लिक करें।
प्रोडक्ट
शिकायत करने के लिए देनी होगी ये जानकारी
यदि आप खराब प्रोडक्ट या घटिया सर्विस देने वाली कंपनी की शिकायत करना चाहते हैं, तो आपको अपना पूरा नाम, लिंग, OTP, राज्य, शहर की जानकारी देनी होगी।
इसके अलावा आपको कंपनी से जुड़ी जानकारी देनी होगी।
इस जानकारी में ये बताना होगा कि किस इंडस्ट्री से कंपनी जुड़ी है और किस कैटेगरी में काम करती है।
इसके बाद आपको उस इंडस्ट्री और कैटेगरी से जुड़ी कंपनियों की एक लिस्ट मिलेगी। इसमें आपको एक कंपनी सेलेक्ट करनी होगा।
विज्ञापन
बतानी होगी शिकायत की प्रकृति
शिकायत दर्ज के लिए शिकायत की प्रकृति के बारे में भी बताना होगा या फिर ये बताना होगा कि आप कंपनी के खिलाफ शिकायत क्यों दर्ज कर रहे हैं।
शिकायत करने का कारण चुनने के लिए 27 तरह के विकल्प हैं। इनमें भ्रामक विज्ञापन, घटिया प्रोडक्ट की डिलीवरी, भुगतान की राशि की वापसी न होने सहित अन्य कारण हैं।
खराब प्रोडक्ट या सर्विस की शिकायत करने पर कंपनी पर जुर्माना लगाने और उपभोक्ता को मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है।
जानकारी
उपभोक्ता फोरम के दायरे में आने वाले क्षेत्र
सुई से लेकर हवाई जहाज तक, होटल से लेकर हॉस्पिटल तक, गलत विज्ञापन या जनता को भ्रमित करने वाले विज्ञापन, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और इंश्योरेंस सेक्टर सहित तमाम क्षेत्र उपभोक्ता फोरम के दायरे में आते हैं।