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फोटोज ऐप का फीचर पड़ा भारी, ऐपल पर लग सकता है 3,100 अरब रुपये का जुर्माना
ऐपल पर 32.5 अरब डॉलर के जुर्माने का खतरा

फोटोज ऐप का फीचर पड़ा भारी, ऐपल पर लग सकता है 3,100 अरब रुपये का जुर्माना

Aug 04, 2026
01:13 pm

क्या है खबर?

टेक दिग्गज कंपनी ऐपल पर अमेरिका में फोटोज ऐप से जुड़े एक फीचर को लेकर 32.5 अरब डॉलर (लगभग 3,100 अरब रुपये) तक का जुर्माना लग सकता है। यूजर्स के एक समूह ने कंपनी के खिलाफ बायोमेट्रिक जानकारी से जुड़े कानून के कथित उल्लंघन का क्लास-एक्शन मुकदमा किया है। अगर अदालत में आरोप सही साबित होते हैं, तो ऐपल को भारी हर्जाना देना पड़ सकता है। यह मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है और अंतिम फैसला अभी आना बाकी है।

मामला

क्या है पूरा मामला?

यह मामला ऐपल फोटोज के "पीपल" फीचर से जुड़ा है।

आरोप है कि यह फीचर लोगों की तस्वीरों की पहचान करने और उन्हें अलग-अलग समूह में रखने के लिए बायोमेट्रिक जानकारी का इस्तेमाल करता है।

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि कंपनी ने इलिनोइस के बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी एक्ट (BIPA) के तहत जरूरी सूचना और स्पष्ट सहमति लिए बिना यह प्रक्रिया अपनाई, जो कानून के नियमों के खिलाफ मानी गई है।

मुकदमा

लाखों यूजर्स से जुड़ा है मुकदमा

रिपोर्ट के अनुसार, यह क्लास-एक्शन मुकदमा इलिनोइस के करीब 65 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकता है।

इसमें ऐसे ऐपल यूजर्स शामिल हैं जिनकी तस्वीरें पीपल एल्बम में जोड़ी गईं या जिन्होंने आईक्लाउड फोटोज सेवा का इस्तेमाल किया। अदालत ने इस मामले को क्लास-एक्शन के रूप में आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।

हालांकि, अभी तक ऐपल को किसी भी आरोप में दोषी नहीं ठहराया गया है और मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी।

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अन्य

अब आगे क्या होगा?

ऐपल ने अदालत के इस फैसले को तुरंत चुनौती देने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी अपील स्वीकार नहीं की गई।

अब यह मामला आगे की सुनवाई के लिए निचली अदालत में जाएगा। वहां शिकायतकर्ताओं को यह साबित करना होगा कि ऐपल ने वास्तव में BIPA कानून का उल्लंघन किया है।

अगर अदालत आरोपों को सही मानती है, तभी कंपनी पर भारी जुर्माना या हर्जाना लगाया जा सकता है और इसके बाद अंतिम कानूनी फैसला सुनाया जाएगा।

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