पश्चिम बंगाल की TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ नफरती भाषण के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल में नादिया जिले की कृष्णानगर कोर्ट ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने गिरफ्तारी का आदेश तब जारी किया, जब कथित नफरती भाषण के मामले में महुआ समन का पालन नहीं कर रही थीं और बार-बार आदेश के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हुईं। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वारंट तत्काल जारी करने का निर्देश दिया और आदेश दिया कि निष्पादन रिपोर्ट 28 अगस्त को पेश की जाए।
आदेश
कोर्ट ने बुधवार को पेश होने को कहा था
कोर्ट ने मंगलवार को महुआ को आदेश दिया था कि वह बुधवार को पेश हों, लेकिन वह नहीं आईं।
उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि सांसद किसी भी समय पेश नहीं हो सकतीं, लेकिन उन्हें डर है कि कोर्ट परिसर के बाहर उनके साथ बदसलूकी हो सकती है।
न्यायाधीश ने महुआ की अनुपस्थित पर नाराजगी जताई और कहा कि यह न्यायालय के प्रति लापरवाह रवैया दर्शाता है, इसलिए गिरफ्तारी वारंट के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।
विवाद
क्या है नफरती भाषण का मामला?
यह मामला अगस्त 2025 में नादिया में एक विरोध-प्रदर्शन किया था, जिसमें उनके ऊपर अंडे फेंके गए थे।
इसके बाद उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में टिप्पणी की थी, "इस तरह अंडे फेंकने की बजाय बुर्का पहनकर अंडे फेंको। फिर कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा।" इससे उन पर धार्मिक भावना आहत होने का आरोप लगा।
पुलिस ने महुआ के खिलाफ धारा 79, धारा 196, 299, 351 और 353(2) (घृणास्पद भाषण) के तहत मामला दर्ज किया था।