मोदी सरनेम मामला: झारखंड हाई कोर्ट से राहुल गांधी को राहत, फिलहाल नहीं होगी दंडात्मक कार्रवाई
क्या है खबर?
मोदी सरनेम मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए निचली कोर्ट के फैसले को पलट दिया और सुनवाई में हाजिर होने के आदेश पर रोक लगा दी।
हाई कोर्ट ने यह आदेश सांसद-विधायक कोर्ट द्वारा राहुल को सशरीर उपस्थित होने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर दिया।
कोर्ट ने राहुल के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने के भी आदेश दिए हैं। मामले पर अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी।
राहत
क्या है मामला?
रांची के मोरहाबादी मैदान में 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी का जिक्र करते हुए कहा था कि सारे चोर मोदी सरनेम वाले होते हैं।
इस बयान को लेकर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। याचिका में कहा गया है कि राहुल की टिप्पणी से पूरा मोदी समाज आहत हुआ है। उन्होंने मामले में कार्रवाई की मांग की थी।