पटना हाई कोर्ट ने स्पीकर समेत 42 विधायकों को नोटिस जारी किया, जानिए क्या है मामला
क्या है खबर?
बिहार की पटना हाई कोर्ट ने इस बार चुनाव जीतकर आए 42 विधायकों को गुरुवार को नोटिस जारी किया है। सभी पर चुनाव में झूठी जानकारी देने का आरोप है। हाई कोर्ट ने पराजित उम्मीदवारों की ओर से दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह कदम उठाया है। विधायकों पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने चुनावी हलफनामे में झूठी और अधूरी जानकारी दी है। विधायकों पर कथित अनियमितताओं के भी आरोप हैं।
आरोप
कोर्ट ने आरोपों पर जवाब मांगा
याचिकाओं का आरोप है कि विजय उम्मीदवारों ने अपने हलफनामे में संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता और जन्मतिथि की गलत और अधूरी जानकारी दी है। इसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने उन्हें उचित जांच के बिना चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी। याचिकाओं पर हाई कोर्ट ने कहा कि हलफनामे को सही ढंग से प्रस्तुत करना जरूरी है और इसमें गलत जानकारी देना गंभीर मामला है। कोर्ट ने सभी विधायकों से आरोपों पर जवाब दाखिल करने को कहा है।
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विधानसभा अध्यक्ष समेत कई मंत्री भी शामिल
कोर्ट ने जिन 42 विधायकों को नोटिस जारी किया है, उसमें बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार, वित्त और ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री जिवेश मिश्रा, विधायक चेतन आनंद और गोह विधायक अमरेंद्र प्रसाद शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं ने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में विजयी विधायकों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के विधायक हैं। बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा-जनता दल यूनाइटेड गठबंधन ने 243 में 202 सीटें हासिल कीं हैं।