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जम्मू-कश्मीर के बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद को मिली एक हफ्ते की अंतरिम जमानत
बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद को मिली एक हफ्ते की अंतरिम जमानत

जम्मू-कश्मीर के बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद को मिली एक हफ्ते की अंतरिम जमानत

लेखन गजेंद्र
Apr 28, 2026
04:37 pm

क्या है खबर?

दिल्ली हाई कोर्ट ने आतंकी फंडिंग के आरोप में जेल में बंद लोकसभा सांसद अब्दुल राशिद शेख उर्फ इंजीनियर राशिद को जमानत दे दी। जम्मू-कश्मीर के बारामूला से सांसद राशि अपने बीमार पिता से मिलने के लिए एक सप्ताह की अंतरिम जमानत मिली है। उनके पिता श्रीनगर में वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और मधु जैन की खंडपीठ ने कहा कि जमानत की अवधि के दौरान राशिद सिर्फ अपने आवास या फिर अस्पताल में ही रह सकेंगे।

जमानत

2019 में गिरफ्तार हुए थे राशिद

राशिद गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत आतंकवाद वित्तपोषण मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। उन्हें 2019 में गिरफ्तार किया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की एक विशेष अदालत ने मार्च 2022 में उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और UAPA की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए थे, जिनमें आपराधिक साजिश, राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ना और आतंकवाद के लिए वित्तपोषण शामिल हैं। राशिद ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

चुनाव

2024 में जीते थे लोकसभा चुनाव

राशिद ने 2024 के लोकसभा चुनावों में बारामूला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। उन्होंने यहां से जम्मू-कश्मीर के वर्तमान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से अधिक वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। उस समय राशिद चुनाव प्रचार के लिए जमानत पर बाहर आए थे। उनको लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए भी जमानत मिल चुकी है।

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