पश्चिम बंगाल: चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर लगाई 24 घंटे की रोक
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनाव में सोमवा को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के प्रचार अभियान को बड़ा झटका लगा है।
दरअसल, चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में TMC प्रमुख ममता बनर्जी के अगले 24 घंटे तक प्रचार करने पर रोक लगा दी है। यह रोक मंगलवार रात 8 बजे तक लागू रहेगी।
ऐसे में अब बनर्जी किसी भी प्रकार की रैली या सभा को संबोधित नहीं कर पाएगी।
आगे जानिए विस्तृत खबर।
प्रकरण
बनर्जी ने हुगली में आयोजित रैली में दिया था विवादित बयान
बता दें कि बनर्जी ने पिछले सप्ताह हुगली में आयोजित एक चुनावी सभा के दौरान विवादित बयान दिया था।
उन्होंने रैली के दौरान मुस्लिम मतदाताओं से अपील की कि उनका वोट विभिन्न राजनीतिक दलों में नहीं बंटने दें।
इसी तरह उन्होंने महिलाओं को चुनाव ड्यूटी में लगे केंद्रीय सुरक्षाबलों का घेराव करने की सलाह दी थी। इसका अन्य अन्य दलों ने विरोध किया था और इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया था।
शिकायत
भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने की थी चुनाव आयोग से शिकायत
बनर्जी के इस विवादित भाषण को लेकर भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग की शिकायत भेजी थी।
इसमें आरोप लगाया गया था कि बनर्जी इस तरह के भाषण देकर राज्य में शांतिपूर्ण मतदान की स्थिति को खराब कर रही है।
इसको लेकर आयोग ने गत बनर्जी को नोटिस जारी कर इस पर स्पष्टीकरण मांगा था। इसके अलावा पर्यवेक्षकों से भी रैली से संबंधित साक्ष्य मांगे थे।
बनर्जी के जवाब से संतुष्ट नहीं होने के बाद आयोग ने कार्रवाई की है।
दोषी
आयोग ने बनर्जी के भाषण को माना आचार संहिता का उल्लंघन
मामले में आयोग ने बनर्जी के भाषण को जन प्रतिनिधित्व कानून और आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए सोमवार रात 8 बजे से मंगलवार रात 8 बजे के लिए उनके चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी है।
इसके साथ आयोग ने बनर्जी के भाषण की निंदा करते हुए उन्हें भविष्य में इस तरह का बयान नहीं देने की भी सख्त हिदायत दी है।
हालांकि, आयोग के इस फैलसे से TMC नेता और समर्थकों में नाराजगी है।
उल्लंघन
चुनाव आयोग के अनुसार बनर्जी ने किया इन धाराओं का उल्लंघन
चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा, 'ममता बनर्जी, जो कि राज्य की मुख्यमंत्री भी हैं, ने चुनाव आचार संहिता के साथ ही जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 123 (3) और 3a और भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की धारा 186, 189 और 505 का खुलेआम उल्लंघन किया है।
उन्होंने चुनावी रैली में बेहद भड़काऊ बयान दिए हैं। इनसे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है और चुनावी प्रक्रिया बाधित हो सकती है।
जानकारी
TMC सांसद ने चुनाव आयोग पर लगाया आरोप
आयोग के फैसले पर TMC सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंनें आयोग पर समझौता करने का आरोप लगाया। इसके साथ 12 अप्रैल को लोकतंत्र में काला दिन कहा है। उन्होंने कहा कि हमेशा से पता था कि हम बंगाल जीत रहे हैं।
चुनाव
पश्चिम बंगाल में अभी बाकी है चार चरण का मतदान
पश्चिम बंगाल में कुल आठ चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे। 27 मार्च को पहले, 1 अप्रैल को दूसरे, 6 अप्रैल को तीसरे और 10 अप्रैल को चौथे चरण के लिए मतदान हो चुका है।
ऐसे में वहां अब 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और 2 मई को चुनावों के नतीजे घोषित होंगे।
इस दिन बंगाल के साथ-साथ केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के परिणामों का भी ऐलान किया जाएगा।