उमर अब्दुल्ला नहीं दे सकेंगे अपनी पत्नी को तलाक, दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका
क्या है खबर?
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला से तलाक देने से इनकार कर दिया।
लाइव लॉ के मुताबिक, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पारिवारिक कोर्ट के आदेश के खिलाफ उमर अब्दुल्ला की अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हुए इसे खारिज कर दिया।
हाई कोर्ट को पारिवारिक कोर्ट के आदेश में कोई खामी नहीं मिली, जिसने उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया था।
सुनवाई
हाई कोर्ट ने क्यों तलाक देने से इनकार किया?
रिपोर्ट के मुताबिक, हाई कोर्ट पारिवारिक कोर्ट के आदेश से सहमत थी कि तलाक के लिए उमर द्वारा पायल अब्दुल्ला पर लगाए गए क्रूरता के आरोप अस्पष्ट थे और इनके कोई साक्ष्य नहीं मिले।
कोर्ट ने कहा कि उमर पायल के उनके साथ क्रूरता करने के किसी भी शारीरिक या मानसिक कृत्य को साबित करने में विफल रहे।
पीठ ने कहा, "हमें अपील में कोई योग्यता नहीं मिली। इसे खारिज किया जाता है।"
विवाह
1994 में हुआ था दोनों का प्रेम विवाह
उमर अब्दुल्ला और पायल नाथ का प्रेम विवाह 1994 में हुआ था। दोनों की पहली मुलाकात दिल्ली के ओबरॉय होटल में हुई थी। दोनों यहां साथ काम करते थे। पायल सिख परिवार से हैं।
दोनों 2011 में अलग हो गए थे। उनके 2 बच्चे भी हैं।
2016 में पारिवारिक कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला को पायल को 75,000 रुपये हर महीने और 25,000 रुपये बच्चों की पढ़ाई के लिए देने का आदेश दिया था।