दिल्ली: AIIMS सुरक्षाकर्मी से मारपीट मामले में AAP विधायक भारती को दो साल की सजा
दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के सुरक्षाकर्मी से मारपीट के चार साल पुराने एक मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक सोमनाथ भारती को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा मामले के चार अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। हालांकि, भारती द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने के बाद एक अन्य कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी।
भारती ने साल 2016 में दिया घटना को अंजाम
बता दें कि सितंबर 2016 में AAP विधायक सोमनाथ भारती ने 300 से अधिक समर्थकों के साथ AIIMS पहुंचकर वहां के सुरक्षा अधिकारी की पिटाई की थी और सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया था। मामले में AIIMS के मुख्य सुरक्षा अधिकारी आरएस रावत ने 9 सितंबर, 2016 को हौजखास थाने में दंगा भड़काने, मारपीट करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, राजकार्य में बाधा और अस्पताल की शांति भंग करने का मामला दर्ज कराया था।
गिरफ्तारी के बाद भारती को मिल गई थी जमानत
मामले में कार्रवाई करते हुए हौजखास थाना पुलिस ने AAP विधायक भारती को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन बाद में न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी। उसके बाद से मामले में लगातार सुनवाई चल रही थी और अब उन्हें दोषी करार दिया गया है।
कोर्ट ने भारती को इन धाराओं के तहत ठहराया दोषी
मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडे ने विधायक भारती को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 323 (मारपीट), 353 (राजकार्य में बाधा), 149 (नियम विरुद्ध भीड़ एकत्र कर दंगा भड़काने) का दोषी ठहराया। इसके अलावा उन्हें सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की रोकथाम अधिनियम, 1984 की धारा 3 के तहत सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई है।
आरोप साबित करने में सफल रहा अभियोजन पक्ष- पांडे
मजिस्ट्रेट पांडे ने कहा कि अभियोजन पक्ष भारती पर लगे आरोप साबित करने में सफल रहा है। गवाहों के बयानों से स्पष्ट है कि आरोपी ने AIIMS में हंगामा किया। उसे रोकने पर कर्मचारियों से मारपीट की गई और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया।
कोर्ट ने विपक्ष की दलील को किया खारिज
मामले में विपक्ष ने कोर्ट में दलील दी थी कि AIIMS के सुरक्षाकर्मी सरकारी न होकर निजी कंपनी द्वारा तैनात थे। उन्हें लोक सेवक नहीं कहा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि घटना के दौरान AIIMS में तैनात सुरक्षाकर्मी सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए तैनात थे। ऐसे में वह लोक सेवक के कर्तव्यों का पालन कर रहे थे और उन्हें लोक सेवक ही माना जाएगा। ऐसे में बचाव में विपक्ष की यह दलील विचार योग्य नहीं है।
कोर्ट ने इन आरोपियों को किया बरी
कोर्ट ने मामले में सह-आरोपी जगत सैनी, दलीप झा, संदीप उर्फ सोनू एवं राकेश पांडे को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष इन आरोपियों का बिना शक अपराध साबित करने में असफल रहा है। ऐसे में वो सभी संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं। इसके बाद कोर्ट ने विधायक भारती को दो साल की सजा सुनाई, लेकिन इसमें जमानत का प्रावधान होने के बाद कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत दे दी।
गत दिनों उत्तर प्रदेश में भी हुई थी भारती की गिरफ्तारी
बता दें कि गत 11 जनवरी को विधायक भारती उत्तर प्रदेश के राय बरेली में महिलाओं पर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए राज्य के अस्पतालों और स्कूलों की दुदर्शा पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अस्पतालों में बच्चे तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन कुत्तों के। मामले में पुलिस उन्हें मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमाजनक टिप्पणी करने तथा एक पुलिस अधिकारी से दुर्व्यवहार करने को लेकर गिरफ्तार किया था। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।