कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मुलाकात की, मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पर विचार करने को कहा
क्या है खबर?
कांग्रेस ने बुधवार को चुनाव आयोग के सामने मध्य प्रदेश में पार्टी उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन खारिज होने पर नाराजगी जताई है। वरिष्ठ अधिवक्ता और सांसद अभिषेक मनु सिंहवी के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी की कार्रवाई को घोर अनुचित और गैरकानूनी बताते हुए इसे रद्द कर नटराजन के नामांकन पर तुरंत फैसला लेने की मांग की है।
मांग
कांग्रेस नेताओं ने समझाया- क्यों गलत है रिटर्निंग अधिकारी की कार्रवाई
सिंघवी ने पत्रकारों को बताया, "चुनाव आयोग का अपना कानून, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33A के तहत, जानकारी देना तभी जरूरी होता है जब सजा 2 साल से ज़्यादा की हो और सबसे जरूरी बात कि उन्हीं आरोपों का खुलासा करना होता है, जब आरोप तय हो चुके हों। जज ही आरोप तय करते हैं।" सिंघवी ने कानूनी प्रक्रिया की व्याख्या करते हुए कहा कि एक निजी शिकायत स्वतः ही आपराधिक मामला नहीं बन जाती है।
आदेश
नटराजन के नोटिस पर क्या बोले सिंघवी?
सिंघवी ने कहा, "कानून की पढ़ाई करने वाला छात्र भी जानता है कि पहला कदम एक निजी शिकायत होती है, वह बेबुनियाद हो सकती है। दूसरा चरण मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेना है, जो न्यायिक और स्वतंत्र प्रक्रिया है। वह संज्ञान ले और नहीं सकता है।" उन्होंने कहा कि नटराजन को सिर्फ अदालत में पेश होने और यह बताने के लिए नोटिस मिला था कि संज्ञान क्यों नहीं लिया जाना चाहिए, इसका मतलब नोटिस संज्ञान लिए जाने से पहले का था।
आदेश
कांग्रेस ने तुरंत फैसला करने की गुहार लगाई
सिंघवी ने कहा कि कानून की नजर में संज्ञान लिए बिना कोई आपराधिक मामला नहीं बनता और बिना संज्ञान लिए सिर्फ आरोप लगाने से कोई मामला नहीं बन जाता। उन्होंने आयोग को याद दिलाया कि उनके पास अनुच्छेद-324 के तहत बहुत व्यापक शक्तियां हैं, यह न्याय करने और गलतियों को सुधारने की शक्ति है। सिंघवी ने कहा कि नामांकन वापस होने वाला दिन गुजरने में अभी काफी समय है और रिटर्निंग अधिकारी का गैरकानूनी आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।
ट्विटर पोस्ट
मनु सिंघवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस
हमारे प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के सामने विस्तृत रूप से अपने मुद्दे रखे हैं 👇
— Congress (@INCIndia) June 10, 2026
• मीनाक्षी नटराजन जी के मामले में रिटर्निंग ऑफिसर (RO) का फैसला विकृत है, कानूनी रूप से गलत है, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता
• रिटर्निंग ऑफिसर ने जिस आधार पर मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन रद्द… pic.twitter.com/Hu1DdutG56