दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े घोटाले में सत्येंद्र जैन को दिल्ली कोर्ट से जमानत मिली
क्या है खबर?
दिल्ली की एक कोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली जल बोर्ड (DJB) से जुड़े मामले में जमानत दे दी। भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (ACB) ने उनके खिलाफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के संबंध में मामला दर्ज किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने यह आदेश जारी किया है। उनको 19 अगस्त को जेल भेजा गया था।
जमानत
18 अगस्त को हुए थे गिरफ्तार
यह मामला, निविदा शर्तों में कथित हेरफेर, आपराधिक साजिश और DJB सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के उन्नयन के अनुबंधों से जुड़े संदिग्ध रिश्वत भुगतान से संबंधित है।
सतर्कता निदेशालय की शिकायत के बाद मई 2024 में उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC एक्ट) और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया था।
उनको 18 अगस्त को ACB ने गिरफ्तार किया और 19 अगस्त को कोर्ट ने गिरफ्तारी अवैध घोषित करने से इनकार कर दिया था।
मामला
जैन पर क्या है आरोप?
ये मामला दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड और क्षमता बढ़ाने के लिए जारी किए गए टेंडरों में कथित गड़बड़ी से जुड़ा है।
आरोप है कि टेंडर की शर्तों में हेरफेर की गई और ऐसी परिस्थितियां बनाई गईं, जिससे कुछ खास कंपनियों को फायदा मिला। जब ये कथित घोटाला हुआ, तब जैन दिल्ली के जल मंत्री थे।
जैन के अलावा उदित प्रकाश राय, अंकित श्रीवास्तव, राजा कुमार कुर्रा, नागेंद्र यादव और पंकज वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है।