न्यायपालिका को 'तानाशाह' कहने पर यूट्यूबर को हुई 6 महीने की सजा
क्या है खबर?
दिल्ली हाई कोर्ट ने यूट्यूबर गुलशन पाहुजा को अपने वीडियो और न्यायालय के समक्ष बहस के दौरान न्यायपालिका के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का दोषी पाया है। कोर्ट ने गुलशन को आपराधिक अवमानना करने के लिए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही यूट्यूबर पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि पाहुजा 'फाइट 4 ज्यूडिशियल रिफॉर्म्स' नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं।
टिप्पणी
गुलशन ने न्यायपालिका को लेकर क्या कहा था?
अपने चैनल पर अपलोड किए गए एक वीडियो में पाहुजा 2 वकीलों से बात कर रहे थे। इस दौरान वकीलों ने न्यायाधीशों और अदालतों के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणियां कीं। इसके बाद 3 न्यायिक अधिकारियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में आवेदन देकर कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की। बाद में वीडियो में दिख रहे वकीलों ने माफी मांग ली थी, लेकिन पाहुजा ने अपनी टिप्पणियों को सही बताया।
सुनवाई
सुनवाई के दौरान भी पाहुजा ने की थी विवादित टिप्पणी
सजा पर सुनवाई के दौरान भी पाहुजा ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय न्याय प्रणाली से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। पाहुजा ने कहा था, "अदालतों की मनमर्जी बढ़ती जा रही है और मैं कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर रहा। मनमर्जी का दूसरा अर्थ तानाशाही होता है।" हालांकि, कोर्ट ने सजा पर 60 दिन के लिए रोक भी लगाई है। पाहुजा ने कहा है कि वे सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।