LOADING...
दिल्ली में अब रात में काम कर सकेंगी महिलाएं, सरकार ने शर्तों के साथ दी मंजूरी
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में महिलाओं को रात में काम करने की मंजूरी दी

दिल्ली में अब रात में काम कर सकेंगी महिलाएं, सरकार ने शर्तों के साथ दी मंजूरी

Jul 29, 2025
09:28 pm

क्या है खबर?

दिल्ली सरकार ने दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में बड़ा फैसला किया है। सरकार अब महिलाओं को भी रात की पारी यानी 24×7 काम करने की अनुमति देने जा रही है। यह कदम महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर देने और कार्यस्थल पर लिंग समानता सुनिश्चित करने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, इसके लिए दुकान संचालकों को सख्त नियमों का पालन करना होगा।

बयान

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या दिया बयान?

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह कदम महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़ाने के साथ-साथ दिल्ली को 24×7 बिजनेस हब के रूप में विकसित करने में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि व्यापार में आसानी को बढ़ावा देने की दिशा में यह निर्णय निर्णायक साबित होगा। हालांकि, महिला सुरक्षा सर्वोपरि है। इस निर्णय के साथ सख्त शर्तें लागू की जा रही हैं, ताकि महिलाओं को किसी भी प्रकार की असुविधा या खतरे का सामना न करना पड़े।

तैयारी

कानूनी बदलाव की तैयारी

मुख्यमंत्री ने गुप्ता ने कहा कि इस नीति को लागू करने के लिए दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1954 की धारा 14, 15 और 16 में छूट दी जा रही है, जिसमें अभी तक गर्मियों में रात 9 बजे और सर्दियों में रात 8 बजे के बाद महिलाओं को काम करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को उपराज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जा रहा है और इस पर पूर्व में चर्चा भी हो चुकी है।

शर्त

इन शर्तों के आधार पर काम कर सकेंगी महिलाएं 

सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि नियोक्ताओं को कार्यस्थल पर CCTV निगरानी, महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित ट्रांसपोर्ट, विश्राम स्थल और टॉयलेट के लिए अलग सुविधाएं मुहैया करानी होंगी। महिलाओं की लिखित सहमति के बिना उन्हें रात्रि पाली में कार्य पर नहीं लगाया जा सकेगा। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम (POSH) के तहत आंतरिक शिकायत समिति गठित करनी होगी। इसी तरह वेतन का भुगतान बैंक या ECS के माध्यम से किया जाएगा।

भुगतान

आवश्यक होगा ओवरटाइम का भुगतान

आदेश के अनुसार, दुकान संचालकों को कर्मचारी राज्य बीमा (ESI), भविष्य निधि (PF), बोनस, साप्ताहिक अवकाश और निर्धारित समय से किए गए काम का अतिरिक्त भुगतान भी देना होगा। नियमों की अवहेलना पर लाइसेंस निलंबन और जुर्माना की कार्रवाई होगी। बता दें कि अब तक हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्‍यों में महिलाओं को रात में काम करने की छूट थी। अब इसे देश की राजधानी दिल्ली में भी लागू किया जा रहा है।