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मध्य प्रदेश: महिला ने दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी का गुप्तांग काटा

मध्य प्रदेश: महिला ने दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी का गुप्तांग काटा

Mar 20, 2021
06:57 pm

क्या है खबर?

मध्य प्रदेश में एक महिला ने उसके घर में जबरन घुसकर दुष्कर्म का प्रयास करने वाले शख्स को ऐसी सजा दी कि पुलिस भी सकते में आ गई। दरअसल, सीधी जिले के उमरीहा गांव में महिला ने दुष्कर्म का प्रयास करने वाले युवक का हंसिया (धारदार हथियार) से गुप्तांग काट दिया। इसके बाद आरोपी वहीं बेसुध होकर गिर गया। महिला ने इसकी सूचना पुलिस को दी और फिर पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया।

प्रकरण

देर रात महिला के घर में घुसा आरोपी

सीधी जिले के खड्डी पुलिस चौकी के प्रभारी उप निरीक्षक (SI) धर्मेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि घटना गुरुवार रात की है। रात करीब 11 बजे महिला अपने 13 वर्षीय बेटे के साथ घर पर अकेली थी। उसी दौरान आरोपी रमेश साकेत (45) जबरन घर में घुस आया। इस दौरान उसका बेटा चोर होने के अहसास में डर के चलते घर से बाहर भाग गया। इसके बाद आरोपी ने महिला के साथ गंदी हरकते करना शुरू कर दिया।

प्रयास

आरोपी ने किया दुष्कर्म का प्रयास

SI रापजूत ने बताया कि घर में घुसने के बाद आरोपी ने महिला ने दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला के विरोध करने पर उसने मारपीट करना शुरू कर दिया। महिला उससे करीब 20 मिनट तक संघर्ष करती रही। इस दौरान महिला नीचे गिर गई और उसी समय उसके हाथ में चारपाई पर रखा हंसिया आ गया। इसके बाद महिला ने हंसिया से आरोपी के गुप्तांग को काटकर अलग कर दिया। जिससे आरोपी बेसुध होकर वहीं गिर पड़ा।

सूचना

महिला ने पुलिस चौकी पहुंचकर दी घटना की जानकारी

SI राजपूत ने बताया कि घटना के बाद महिला ने पुलिस चौकी पहुंचकर घटना की जानकारी दी और आरोपी के घर बेहोश पड़े होने की सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने महिला के घर पहुंचकर आरोपी को अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे सीधी जिला अस्पताल रैफर कर दिया। उन्होंने बताया कि अस्पताल में आरोपी की हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों की टीम उस पर नजरें बनाए हुए हैं। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

कार्रवाई

पुलिस ने परस्पर दर्ज किए मामले

SI राजपूत ने बताया कि मामले में महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 (अपराध के इरादे से महिला पर आपराधिक बल प्रयोग), 456 (रात में जबरन घर में घुसने), 294 (अश्लील हरकत), 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है। इसी तरह आरोपी की शिकायत के आधार पर महिला के खिलाफ धारा 327 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।