उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 महीने का प्रतिबंध, आदेश जारी
क्या है खबर?
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए अगले 6 महीने तक राज्य में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है। सरकार का कहना है कि उसने यह प्रतिबंध प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए और जनता को अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए लगाया है। राज्य के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने बताया कि कार्मिक सचिव शैलेश बगौली ने बुधवार को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है।
प्रतिबंध
सरकार ने क्या कहा?
अधिसूचना के मुताबिक, "लोकहित को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (जो उत्तराखंड राज्य में लागू है) की धारा 3(1) के तहत यह निर्णय लिया गया है। आदेश जारी होने की तारीख से आगामी 6 महीनों तक राज्याधीन सेवाओं में किसी भी तरह की हड़ताल पूरी तरह निषिद्ध रहेगी।" बता दें, उपनल कर्मचारी लगातार हड़ताल पर हैं, जिसके कारण सरकार ने उनको 'काम नहीं वेतन नहीं' का अलग आदेश भी जारी किया है।
आदेश
वर्ष 2023 में भी जारी किया था आदेश
उत्तराखंड की धामी सरकार ने पहली बार आदेश जारी करके हड़ताल पर रोक नहीं लगाई है, बल्कि वर्ष 2023 में भी शासन ने ऐसा आदेश जारी किया था। सरकार ने जून 2023 में और दिसंबर 2023 में दो बार 6-6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगाई थी। कांग्रेस ने भाजपा सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना की है और इसे 'तानाशाही रवैया' करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार अपनी नाकामियां छिपाने को आंदोलन दबा रही है।