
उत्तर प्रदेश में वाहन मालिकों को बड़ी राहत, 2017-2021 तक हुए ऑनलाइन चालान माफ
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश सरकार ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए पिछले 4 साल में हुए सभी ऑनलाइन चालान माफ करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने बताया कि 31 दिसंबर, 2021 तक जो ऑनलाइन चालान कोर्ट में लंबित हैं, उनको 'निपटारा-निरस्त' के रूप में चिह्नित किया जाएगा और जो चालान कभी कोर्ट नहीं भेजे गए और कानूनी समयसीमा से परे हैं, उन्हें 'बंद-समयसीमा' के रूप में दिखाया जाएगा। इस फैसले से लाखों वाहन मालिक लाभांवित होंगे।
फैसला
ये वाहन होंगे फैसले से बाहर
विभाग ने बताया कि इस फैसले के बाद वाहन संबंधी जरूरी सेवाओं, जैसे फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, स्वामित्व हस्तांतरण और उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (HSRP) जैसे अवरोध भी खुद हट जाएंगे। हालांकि, बकाया कर, दुर्घटनाओं, भारतीय दंड संहिता (IPC) अपराधों या गंभीर उल्लंघनों से संबंधित चालान को कोई राहत नहीं मिलेगी और उनका अलग से निपटारा किया जाएगा। सरकार ने यह फैसला कानून का पालन सुनिश्चित करने और जनता को अनावश्यक चालानों से राहत देने के लिए लिया है।
चालान
कुल 30.52 लाख ऑनलाइन चालान जारी हुए
परिवहन विभाग के मुताबिक, प्रदेश में 2017 से 2021 के बीच कुल 30.52 लाख ऑनलाइन चालान जारी किए थे, जिसमें 17.59 लाख चालान का निपटारा हो चुका है। अभी करीब 12.93 लाख चालान के मामले लंबित हैं, जिसमें 10.84 लाख कोर्ट में और 1.29 लाख कार्यालय स्तर के मामले हैं। इनका निपटारा अगले 30 दिनों के भीतर डिजिटल रूप से किया जाएगा। एक महीने में परिवहन की वेबसाइट अपडेट कर दी जाएगी, जिसमें वाहन मालिक चालान की स्थिति देख सकेंगे।