गुजरात हाई कोर्ट का आदेश, फेस मास्क न पहनने पर कराई जाएगी सामुदायिक सेवा
कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव में फेस मास्क बेहद अहम भूमिका निभाते हैं, हालांकि इसके बावजूद कई लोग इससे संबंधित नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाते हैं। लोगों की इसी लापरवाही को देखते हुए कई राज्यों ने फेस मास्क न पहनने पर लगने वाले जुर्माने को बढ़ा दिया है और अब गुजरात हाई कोर्ट ने केवल जुर्माने को काफी न मानते हुए ऐसे लोगों से कोविड-19 देखभाल केंद्रों में सामुदायिक सेवा कराने का निर्देश भी दिया है।
हाई कोर्ट बोली- मास्क न पहनने वाले लोगों को कड़ी सजा देने की जरूरत
गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायाधीश जेबी पारदीवाला की बेंच ने कोरोना वायरस महामारी से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए लोगों के फेस मास्क न पहनने पर कड़ी आपत्ति जताई। बेंच ने कहा कि ऐसे लोगों पर सिर्फ जुर्माना लगाना काफी नहीं है और उन्हें कोविड देखभाल केंद्र में सेवा कराने जैसी कड़ी और डर पैदा करने वाली सजा देनी चाहिए। बेंच ने किसी सरकारी संस्था को ही इसकी जिम्मेदारी सौंपने को कहा।
पांच से 15 दिन के लिए 4-5 घंटे करना होगा काम- हाई कोर्ट
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जो लोग बिना मास्क के पाए जाते हैं, उन्हें किसी भी कोविड देखभाल केंद्र पर 4-5 घंटे नॉन-मेडिकल सामुदायिक सेवा की सजा दी जा सकती है और इस सजा की अवधि पांच से 15 दिन तक हो सकती है। ऐसे लोगों को सफाई, हाउसकीपिंग, खाना बनाना, दूसरों की मदद करना, रिकॉर्ड तैयार करना और डाटा संभाल कर रखना आदि शामिल हैं। उल्लंघनकर्ताओं की उम्र और योग्यता को देखते हुए सजा दी जाएगी।
मुख्य न्यायाधीश बोले- दूसरी लहर को रोकने के लिए मास्क लगाना जरूरी
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और कोरोना वायरस महामारी के दूसरी लहर को रोकने के लिए सभी के लिए मास्क लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर एक हफ्ते बाद महामारी बिगड़ने की बजाय अभी फैसला जरूरी है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि कौन व्यक्ति सामुदायिक सेवा कर रहा है और कौन नहीं, इस पर निगरानी रखना उसके लिए मुश्किल होगा।
दिल्ली समेत कई राज्यों में बढ़ाया गया है मास्क न पहनने पर लगने वाला जुर्माना
बता दें कि हाल ही में दिल्ली समेत अन्य राज्यों में मास्क न पहनने पर लगने वाला जुर्माना बढ़ाया गया है और अभी दिल्ली में 2,000 रुपये का जुर्माना लगता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
गुजरात और देश में क्या है कोरोना वायरस महामारी की स्थिति?
गुजरात में अभी तक 2,11,257 लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया जा चुका है और 4,004 लोगों की मौत हुई है। राज्य में रोजाना लगभग 1,500 नए मामले सामने आ रहे हैं और रिकवरी रेट 91.06 प्रतिशत है। पूरे देश की बात करें तो अभी तक लगभग 95 लाख लोगों को संक्रमित पाया जा चुका है, वहीं 1.38 लाख लोगों की मौत हुई है। देश में पिछले कई हफ्ते से 50,000 से कम नए मामले सामने आ रहे हैं।